भारतीय व्यक्तियों को जारी किए गए पासपोर्ट में विभिन्न प्रकार के विवरण होते है। इन्ही विवरण के मध्य कई व्यक्तियों के पासपोर्ट में एक स्टाम्प देखने को मिलती है जिसे ईसीआर कहते है, वहीं कई व्यक्तियों के पासपोर्ट में ईसीएनआर की स्टाम्प दर्ज होती। तो क्या होता है ईसीआर और ईसीएनआर और क्या होता है इसका मतलब।
ईसीआर उत्प्रवास जांच की आवश्यकता
- ईसीआर का मतलब कम पढ़े लिखे या अनपढ़ जो आवेदक दसवीं से नीचे पढ़ा -लिखा होता है उनका पासपोर्ट ईसीआर में बनता है।
- ऐसे भारतीय व्यक्ति जिनके पासपोर्ट में ईसीआर दर्ज होता है उन्हें विदेश यात्रा से पूर्व अतिरिक्त इमीग्रेशन जांच या अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, इसके बिना उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है।
- जिन व्यक्ति को उत्प्रवास जांच की आवश्यकता होती है उनके पासपोर्ट में ईसीआर (Emigration Check Required) लिखा होता है जबकि अन्य के में नहीं।
नॉन-ईसीआर (ईसीएनआर) (उत्प्रवास जांच की आवश्यकता नहीं)
- नॉन ईसीआर पासपोर्ट उन आवेदकों को दिया जाता हैं जिनकी शैक्षणिक योगिता 10वीं कक्षा की शिक्षा पूरी कर ली है या उस से अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सभी व्यक्ति।
- ईसीएनआर पासपोर्ट धारक को उत्प्रवास मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है।
- गैर-ईसीआर पासपोर्ट धारक बिना इमिग्रेशन जांच या अनुमति के किसी भी देश में यात्रा करने के लिए स्वतंत्र होते है।
दस्तावेज की सूची
ईसीआर |
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नॉन ईसीआर |
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गैर-ईसीआर श्रेणी/पात्रता
नॉन-ईसीएनआर पासपोर्ट केवल उन्ही व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो निम्नलिखित श्रेणी या पात्रता को पूर्ण करते है: -
- राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट के सभी धारकों को राजनयिक पासपोर्ट के अलावा किसी अलग दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है।
- सभी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी, उनके पति/पत्नी और आश्रित बच्चे।
- दसवीं और उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सभी व्यक्ति।
- 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति।
- 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे (पासपोर्ट को पुनः जारी करने के लिए, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उन्हें गैर-ईसीआर श्रेणी को साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करना होता है अन्यथा ईसीआर स्टैंपिंग की जाती है।
- अपनी व्यक्तिगत क्षमता में आयकर दाता (कृषि आयकर दाताओं सहित), उनके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे।
- नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (एससीवीटी) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से दो साल का डिप्लोमा रखने वाले व्यक्ति, या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक जैसे संस्थानों से तीन साल का डिप्लोमा/समकक्ष डिग्री रखने वाले व्यक्ति।
- भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाली नर्सें।
- सभी पेशेवर डिग्री धारक, उनके पति/पत्नी और आश्रित बच्चे।
- नाविक जिनके पास सतत् निर्वहन प्रमाणपत्र (सीडीसी), या समुद्री कैडेट और डेक कैडेट हैं।
- जिन्होंने टी.एस. जैसे किसी भी सरकार द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में तीन महीने का पूर्व-समुद्र प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। चाणक्य, टी.एस. रहमान, टी.एस. जवाहर, एमटीआई (एससीआई) और एनआईपीएम, चेन्नई, मुंबई/कोलकाता/चेन्नई में शिपिंग मास्टर द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करने के बाद
- स्थायी आप्रवासन वीज़ा रखने वाले व्यक्ति, जैसे यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा।
- वे सभी व्यक्ति जो तीन वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं (तीन वर्ष की अवधि या तो एक बार में या टूटी हुई हो सकती है) और उनके पति या पत्नी.
ईसीआर (उत्प्रवास जांच आवश्यक) देशों की सूची
ईसीआर (उत्प्रवास जांच आवश्यक) केवल निम्नलिखित देशो के लिए की जाती है। अतः आप भी इन देशो में से किसी में यात्रा हेतु जा रहे है तो आपको इस जांच से गुजरना होगा: -
स.न | देश |
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1 | अफ़ग़ानिस्तान |
2 | बहरीन |
3 | इंडोनेशिया |
4 | इराक |
5 | यमन |
6 | कतर |
7 | सऊदी अरब |
8 | ओमान |
9 | कुवैत |
10 | सीरिया |
11 | लेबनान |
12 | थाईलैंड |
13 | मलेशिया |
14 | लीबिया |
15 | इराक |
16 | जॉर्डन |
17 | संयुक्त अरब अमीरात |
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