ECR ("Emigration Check Required)उत्प्रवास जांच की आवश्यकता)
- ECR का मतलब कम पढ़े लिखे या अनपढ़ जो आवेदक दसवीं से नीचे पढ़ा -लिखा होता है उनका पासपोर्ट ECR में बनता है.
- यह स्टेटस भारतीय पासपोर्ट में अंकित होता है इसका अर्थ होता है की यदि पासपोर्ट धारक विदेश यात्रा के लिए जाते हैं तो उनको अतिरिक्त इमिग्रेशन जांच या अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। बिना जाँच किये वो जा नहीं सकते हैं.
- आवेदक के पासपोर्ट में Emigration Check Required लिखा होता है। जबकि नॉन-ECR पासपोर्ट में यह लिखा नहीं होता है।
NON-ECR (ECNR)("Emigration Check Not Required)(उत्प्रवास जांच की आवश्यकता नहीं )
- नॉन ईसीआर पासपोर्ट उन आवेदकों को दिया जाता हैं जिनकी शैक्षणिक योगिता 10वीं कक्षा की शिक्षा पूरी कर ली है या उस से अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सभी व्यक्ति.
- ईसीएनआर पासपोर्ट धारक को उत्प्रवास मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। बिना इमिग्रेशन जांच या अनुमति के दुनिया में कहीं भी यात्रा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
- गैर-ईसीआर पासपोर्ट लोगों को बिना अतिरिक्त जांच के अधिकांश देशों में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति देते हैं और यात्रा को परेशानी मुक्त बनाते हैं.
डॉक्युमनेट ईसीआर और नॉन ईसीआर
ईसीआर |
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नॉन ईसीआर |
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गैर-ईसीआर(NON-ECR) श्रेणी/पात्रता
- राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट के सभी धारकों को राजनयिक पासपोर्ट के अलावा किसी अलग दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है।
- सभी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी, उनके पति/पत्नी और आश्रित बच्चे।
- मैट्रिक और उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सभी व्यक्ति
- 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति
- 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे। (पासपोर्ट को पुनः जारी करने के लिए, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, उनकी गैर-ईसीआर श्रेणी को साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करना होता है अन्यथा ईसीआर स्टांपिंग की जाती है।
- अपनी व्यक्तिगत क्षमता में आयकर दाता (कृषि आयकर दाताओं सहित), उनके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे
- नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (एससीवीटी) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से दो साल का डिप्लोमा रखने वाले व्यक्ति, या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक जैसे संस्थानों से तीन साल का डिप्लोमा/समकक्ष डिग्री रखने वाले व्यक्ति।
- भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाली नर्सें। 1947
- सभी पेशेवर डिग्री धारक, उनके पति/पत्नी और आश्रित बच्चे। पेशेवर डिग्री धारकों के उदाहरण हैं एमबीबीएस डिग्री या आयुर्वेद या होम्योपैथी में समकक्ष डिग्री रखने वाले डॉक्टर, मान्यता प्राप्त पत्रकार, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत अकाउंटेंट, व्याख्याता, शिक्षक, वैज्ञानिक, वकील, आदि।
- नाविक जिनके पास सतत् निर्वहन प्रमाणपत्र (सीडीसी), या समुद्री कैडेट और डेक कैडेट हैं
- जिन्होंने टी.एस. जैसे किसी भी सरकार द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में तीन महीने का पूर्व-समुद्र प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। चाणक्य, टी.एस. रहमान, टी.एस. जवाहर, एमटीआई (एससीआई) और एनआईपीएम, चेन्नई, मुंबई/कोलकाता/चेन्नई में शिपिंग मास्टर द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करने के बाद
- स्थायी आप्रवासन वीज़ा रखने वाले व्यक्ति, जैसे यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा।
- वे सभी व्यक्ति जो तीन वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं (तीन वर्ष की अवधि या तो एक बार में या टूटी हुई हो सकती है) और उनके पति या पत्नी.
ईसीआर (उत्प्रवास जांच आवश्यक) देशों की सूची
स.न |
देश |
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1 |
अफ़ग़ानिस्तान |
2 |
बहरीन |
3 |
इंडोनेशिया |
4 |
इराक |
5 |
यमन |
6 |
कतर |
7 |
सऊदी अरब |
8 |
ओमान |
9 |
कुवैत |
10 |
सीरिया |
11 |
लेबनान |
12 |
थाईलैंड |
13 |
मलेशिया |
14 |
लीबिया |
15 |
इराक |
16 |
जॉर्डन |
17 |
संयुक्त अरब अमीरात |
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