यदि आपका पासपोर्ट जारी हो चूका है और आपको डाक द्वारा भेजा जा चुका है लेकिन आपको अभी तक मिला नहीं तो आपको सबसे पहले इंडिया पोस्ट की स्पीड पोस्ट द्वारा ट्रैकिंग करना चाहिए .
विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद भारतीय नागरिकता त्यागने की प्रक्रिया
यदि आप एक भारतीय नागरिक हैं और आप विदेश में जाकर निवास कर रहें और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिया है तो आपको भारत की नागरिकता को छोड़ना होता है क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है।
विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद ही आप भारतीय नागरिकता को छोड़ सकते हैं।
भारतीय नागरिकता त्यागने के लिए आपको भारतीय विदेश मन्त्रालय से नागरिकता त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है।
राजनयिक पासपोर्ट एक विशेष प्रकार का भारतीय पासपोर्ट है, जो राजनयिक कार्यों के लिए विदेश यात्रा करने वाले सरकारी अधिकारियों और राजनयिकों को जारी किया जाता है। ऐसे आम भाषा में Type D भी कहा जाता है।
यह पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कुछ विशेषाधिकार और छूट प्रदान करता है इन्हें वीज़ा छूट, प्राथमिकता वाली सेवाएँ, और अन्य सुविधाएँ भी मिलती हैं।
राजनयिक पासपोर्ट विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
यह मेहरून रंग का होता है, इसमें 28 पृष्ठ होते हैं और इस पर कोई शुल्क नहीं लगता।
2️⃣.क्या मैं तत्काल योजना के तहत पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता हूं?
हाँ, यदि आप शीघ्र विदेश यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस तत्काल की कुछ स्थिति के तहत ही आवदेक फॉर्म भर सकता है.
पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसमें जन्मतिथि में बदलाव या सुधार की प्रकिया थोड़ा जटिल मानी जाती है क्योंकि पासपोर्ट जन्मतिथि बदलाव आसानी से नहीं करता है उसके कुछ नियम होते हैं।