पासपोर्ट नवीकरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
पासपोर्ट नवीकरण कई प्रकार से हो सकता है
- समाप्ति पासपोर्ट
- पासपोर्ट क्षतिग्रस्त/खो गया
- मौजूदा व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन.
- नाम परिवर्तन प्रक्रिया
- जीवनसाथी का नाम जोड़ें
- वैधता 3 वर्ष से अधिक समय पहले समाप्त हो गई.
- वैद्यता 3 साल के भीतर समाप्त होती है / एक्सपायर होने वाला है.
- नाबालिग/वयस्क का पासपोर्ट नवीनीकरण
नोट : पासपोर्ट को लगभग 7 से 8 महीने के अंदर नवीकरण करा देना चाहिए,क्योंकि ६ महीने से ऊपर वैधता वाले पासपोर्ट पर वीज़ा नहीं लगता है.
समाप्ति पासपोर्ट
- यदि आपका पासपोर्ट की वैधता 3 वर्ष से अधिक समय पहले समाप्त हो गई. या 3 साल के भीतर समाप्त होती है / एक्सपायर होने वाला है. तो आप अपने पासपोर्ट का नवीकरण करा सकते हैं उसके लिए आपको ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं।
पासपोर्ट क्षतिग्रस्त
- यदि आपका पासपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है मतलब कहीं से फट गया है या कहीं पर इंक लग गयी तो वो पासपोर्ट क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसे में इमग्रेशन में दिकत होती है। तो ऐसे में आपको पासपोर्ट का नवीकरण करना होता है।
पासपोर्ट खो गया
- यदि आपका पासपोर्ट कहीं खो गया है तो तब भी आपका पासपोर्ट नवीकरण में ही होगा आपका अपने पासपोर्ट का नवीकरण करना होता है
- सबसे पहले आवेदक को कोर्ट से शपथ पत्र बनाना होता है जहाँ आपका पासपोर्ट खो गया था वहां के पुलिस थाने से आपके पास एक पुलिस की FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) GD नंबर के साथ चाहिए होता है तब आपका पासपोर्ट बनता है।
मौजूदा व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन
- यदि आपको अपने पासपोर्ट में कुछ भी परिवर्तन करना होता है जैसे (नाम में परिवर्तन ) / पता परिवर्तन /आदि तो आपको अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करना होता है।
- न्यूज़ पेपर में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया:
- न्यूज़ पेपर में नाम परिवर्तन के लिए दो अख़बार में देना होता है। (एक हिंदी और एक अंग्रेजी )में होना चाहिए।
- नेशनल न्यूज़ पेपर
- लोकल न्यूज़ पेपर
नोट : क्षतिग्रस्त /खोया हुआ पासपोर्ट /३ साल से ज्यादा एक्सपायरी / व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन कभी भी तत्काल श्रेणी में नहीं होता है। ये हमेशा नार्मल की श्रेणी से आवेदन किया जाता है।
जीवन साथी का नाम जोड़ना / या परिवर्तन करना
- यदि आप अपने पासपोर्ट में अपने जीवन साथी का नाम जोड़ना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट को रिन्यूअल करना होता है।
- और यदि आपको अपने पासपोर्ट में अपने जीवन साथी का नाम हटना है या नाम परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी आपको पासपोर्ट को रिन्यूअल करना होता है। उसके लिए आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए. और यदि तलाकशुदा हैं तो डाइवोर्स सर्टिफिकेट (डीग्री ) होनोई चाहिए।
नाबालिग/वयस्क का पासपोर्ट नवीनीकरण
- नाबालिक के पासपोर्ट की वैधता ५ साल की होती है।
- नाबालिक का वस्यक होने पर रिनुवल करना होता है , उसके लिए आपको अपने दस्तावेजों को अपडेट करना होता है।
- पैन कार्ड/आधार कार्ड में फोटो अपडेट होना चाहिए.
एड्रेस चेंज करना
- पासपोर्ट में एड्रेस चेंज करने के लिए आवेदक को पासपोर्ट नवीकरण में डालना होता है. उसके लिए आप ये दस्तावेज लगा सकते हैं.
- जल बिल
- टेलीफोन (लैंडलाइन या पोस्ट पेड मोबाइल बिल)
- बिजली बिल
- आयकर निर्धारण आदेश
- चुनाव आयोग फोटो पहचान पत्र
- गैस कनेक्शन का प्रमाण
- लेटर हेड पर प्रतिष्ठित कंपनियों के नियोक्ता से प्रमाण पत्र
- पति/पत्नी की पासपोर्ट प्रति (पारिवारिक विवरण सहित पहला और अंतिम पृष्ठ जिसमें पासपोर्ट धारक के पति/पत्नी के रूप में आवेदक का नाम लिखा हो), (बशर्ते आवेदक का वर्तमान पता पति/पत्नी के पासपोर्ट में उल्लिखित पते से मेल खाता हो)
- नाबालिगों के मामले में माता-पिता की पासपोर्ट प्रति (पहला और अंतिम पृष्ठ)
- आधार कार्ड में वर्तमान पता होना
- किराया समझौता
- चालू बैंक खाते की फोटोयुक्त पासबुक (केवल अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनुसूचित निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)
पासपोर्ट नवीनीकरण हेतु समय का प्रावधान
- पासपोर्ट धारक को पासपोर्ट की समाप्ति से कम से कम लगभग 1 वर्ष या ६ महीने पहले अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करना चहिये।
- यदि पासपोर्ट धारक अपना पासपोर्ट समाप्ति के बाद या 1-3 साल बाद नवीनीकृत कराता है तो तब भी उसे पासपोर्ट का नवीकरण ही करना होता है।
- नाबालिग का पासपोर्ट 5-5 साल या वयस्क होने पर अपने पासपोर्ट को नवीनीकृत किया जा सकता है।
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