क्षतिग्रस्त पासपोर्ट
यदि आपका पासपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है मतलब कहीं से फट गया है या कहीं पर इंक लग गयी तो वो पासपोर्ट क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ऐसे में आपको पासपोर्ट का नवीकरण कराना होता है। उसके लिए आपको ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
खोया हुआ पासपोर्ट
यदि आपका पासपोर्ट कहीं खो गया है तो तब भी आपका पासपोर्ट नवीकरण में ही होगा , उसके लिए आपको ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। सबसे पहले आवेदक को कोर्ट से शपथ पत्र बनाना होता है जहाँ आपका पासपोर्ट खो गया था वहां के पुलिस थाने से आपके पास एक पुलिस की FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) GD नंबर के साथ चाहिए होता है तब आपका पासपोर्ट बनता है।
नोट : क्षतिग्रस्त /खोया हुआ पासपोर्ट /३ साल से ज्यादा एक्सपायरी / व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन कभी भी तत्काल श्रेणी में नहीं होता है। ये हमेशा नार्मल की श्रेणी से आवेदन किया जाता है।
पासपोर्ट खोने पर कोई जुर्माना नहीं लगता है ,और इसे बदलने में 3000 सरकारी फीस लगती है यदि पासपोर्ट वैलिड है ,और अगर पासपोर्ट एक्सपीरिएड है तो 1500 फीस लगती है।
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