यदि पासपोर्ट खो जाए या चोरी हो जाए तो सबसे पहले आपको कोर्ट से एक शपथ पत्र बनवाना होता है। इसके बाद आपको निकटतम पुलिस थाने में जा कर FIR दर्ज करनी होगी। पुलिस एफआईआर में आपको एक GD नंबर जारी किया जाएगा। इसके बाद आप पासपोर्ट को पुनः जारी करने के लिए पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
यदि मेरा पासपोर्ट खो जाए तो क्या मुझे पुलिस रिपोर्ट दर्ज करानी होगी?
उत्तर : पासपोर्ट खो जाने या चोरी दोनों ही अवस्था में आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी जरूरी होती है।
खोए या चोरी हुए पासपोर्ट को पुनः जारी करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर : खोए या चोरी हुए पासपोर्ट को पुनः जारी करने के लिए के लिए सबसे पहले आपको कोर्ट से एक शपथ पत्र बनाकर पुलिस स्टेशन जा कर FIR दर्ज करनी होगी। इसके बाद पासपोर्ट सेवा के पोर्टल से आवेदन करते समय खोये पासपोर्ट के आवेदन का चयन करते हुए सभी विवरण दर्ज करे। यदि आपका खोया हुआ पासपोर्ट वैध था तो उसे पुनः जारी करने के लिए 3,000 रूपए का शुल्क देना होगा तो वैधता समाप्त हो चुके पासपोर्ट के लिए 1,500 रूपए शुल्क देय होगा।
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