विदेश में भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास में पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें ?
विदेश में रहने वाली भारतीय नागरिक वह स्थित भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास से पासपोर्ट सम्बंधित अनेक कार्य के लिए आवेदन कर सकते है।
विदेश में रहने वाली भारतीय नागरिक वह स्थित भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास से पासपोर्ट सम्बंधित अनेक कार्य के लिए आवेदन कर सकते है।
यह प्रकिया निम्न तरीके से अलग -अलग हो सकती है।
🌍 भारत में रहने वाले तिब्बती नागरिक (जो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं) कुछ शर्तों के तहत भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पासपोर्ट समर्पण के लिए आवेदन पासपोर्ट सेवा पोर्टल के द्वारा किये जा सकते है। हालाँकि कुछ मामलो में जैसे की राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट में इसके आवेदन सीधा पासपोर्ट कार्यालय में जाकर किए जा सकते है। ऐसे आवेदनों में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा उक्त आवेदक को सरेंडर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
पासपोर्ट समर्पण प्रमाण पत्र (सरेंडर सर्टिफिकेट) एक आधकारिक प्रमाण पत्र होता है जो मुख्यतः ऐसे आवेदकों या व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जिन्होंने भारतीय नागरिकता त्यागने और विदेशी नागरिकता अपनाने हेतु पासपोर्ट सरेंडर के लिए आवेदन करते है।
📖 पासपोर्ट मुख्य रूप से 36 और 60 पेज का ही बनाया जाता है, इससे कम और इससे अधिक का विकल्प उपलब्ध नहीं है। पासपोर्ट आवेदन करते समय आवेदक से पूछा जाता है की उन्हें पासपोर्ट कितने पेज का चाहिए। एक आम व्यक्ति जो सीमित मात्रा में विदेश यात्रा पर जाते है उनके लिए 36 पेज का पासपोर्ट काफी रहता है। लेकिन कुछ व्यक्ति जो अधिक मात्रा में विदेश यात्रा पर जाते है तो उन व्यक्तियों के लिए 36 पेज का नाकाफी रहता है, जिसके चलते उन्हें कुछ समय पश्चात पुनः पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए 60 पेज वाला पासपोर्ट प्रयाप्त है।
पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अपने क्षेत्र का पुलिस थाना पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह प्रक्रिया आपके पते के आधार पर की जाती है। जो थाना आपके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वही आपके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करता है।
यदि पुलिस थाना आपके द्वारा दिए गए पते से भिन्न होता है, तो पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सफल नहीं की जा सकती है। इस कारण से यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आपने सही थाना जानकारी दी है, ताकि प्रक्रिया में कोई समस्या न हो।