भारतीय दूतावास एक विदेशी देश में भारत सरकार का आधिकारिक प्रतिनिधि कार्यालय होता है। इसका उद्देश्य विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सहायता करना और दोनों देशों के बीच राजनयिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना होता है।
भारतीय राजनयिक मिशनों की संख्या 219 (इनमें दूतावास, उच्चायोग, वाणिज्य दूतावास, आदि सभी शामिल ) हैं।
पासपोर्ट वैन सेवा एक चलता-फिरता मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा है जिसे विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसके द्वारा दूर-दराज़, ग्रामीण इलाकों या सीमित संसाधनों वाले इलाकों में रहने वाले नागरिकों को पासपोर्ट सेवाएं उनके दरवाजे पर उपलब्ध करवाई जा रही है।
इस सेवा की सहायता से अब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पासपोर्ट आवेदकों को दूर पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं जाना पड़ेगा।
पासपोर्ट समर्पण के लिए आवेदन पासपोर्ट सेवा पोर्टल के द्वारा किये जा सकते है। हालाँकि कुछ मामलो में जैसे की राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट में इसके आवेदन सीधा पासपोर्ट कार्यालय में जाकर किए जा सकते है। ऐसे आवेदनों में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा उक्त आवेदक को सरेंडर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
समर्पण प्रमाणपत्र
पासपोर्ट समर्पण प्रमाण पत्र (सरेंडर सर्टिफिकेट) एक आधकारिक प्रमाण पत्र होता है जो मुख्यतः ऐसे आवेदकों या व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जिन्होंने भारतीय नागरिकता त्यागने और विदेशी नागरिकता अपनाने हेतु पासपोर्ट सरेंडर के लिए आवेदन करते है।
📖 पासपोर्ट मुख्य रूप से 36 और 60 पेज का ही बनाया जाता है, इससे कम और इससे अधिक का विकल्प उपलब्ध नहीं है। पासपोर्ट आवेदन करते समय आवेदक से पूछा जाता है की उन्हें पासपोर्ट कितने पेज का चाहिए। एक आम व्यक्ति जो सीमित मात्रा में विदेश यात्रा पर जाते है उनके लिए 36 पेज का पासपोर्ट काफी रहता है। लेकिन कुछ व्यक्ति जो अधिक मात्रा में विदेश यात्रा पर जाते है तो उन व्यक्तियों के लिए 36 पेज का नाकाफी रहता है, जिसके चलते उन्हें कुछ समय पश्चात पुनः पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए 60 पेज वाला पासपोर्ट प्रयाप्त है।
पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अपने क्षेत्र का पुलिस थाना पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह प्रक्रिया आपके पते के आधार पर की जाती है। जो थाना आपके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वही आपके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करता है।
यदि पुलिस थाना आपके द्वारा दिए गए पते से भिन्न होता है, तो पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सफल नहीं की जा सकती है। इस कारण से यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आपने सही थाना जानकारी दी है, ताकि प्रक्रिया में कोई समस्या न हो।