यदि आपका नाम आपके पिछले पासपोर्ट के बाद बदल गया है, तो उसके लिए आपको पासपोर्ट को नवीनीकृत करना होगा, इसके लिए आपको दो समाचार पत्रों (1 राष्ट्रीय और 1 स्थानीय समाचार पत्र) में विज्ञापन देना होगा और जो नाम आप चाहते हैं वह रखना होगा। उसके लिए आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए जैसे (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ birth सर्टिफिकेट के साथ पुराना पासपोर्ट और पता चेंज के लिए आप केवल पुराना पासपोर्ट address proof के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी दे सकते हैं ।
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