यदि मेरा नाम या पता मेरे पिछले पासपोर्ट के बाद से बदल गया है तो मुझे क्या करना चाहिए?
नाम परिवर्तन के लिए
- यदि आपका नाम आपके पिछले पासपोर्ट के बाद बदल गया है, तो उसके लिए आपको पासपोर्ट को नवीनीकृत करना होगा.
- इसके लिए आपको दो समाचार पत्रों (1 राष्ट्रीय और 1 स्थानीय समाचार पत्र) में विज्ञापन देना होगा और जो नाम आप चाहते हैं वह रखना होगा।
- उसके लिए आपके पास दस्तावेज में परिवर्तन नाम से आईडी प्रूफ होना चाहिए जैसे (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ birth सर्टिफिकेट)
- और पुराना पासपोर्ट चाहिए होता है।
- शादी के बाद नाम परिवर्तन के लिए विवाह प्रमाणपत्र देना होगा।
पता परिवर्तन के लिए
यदि आपका पता बदल गया है, तो आपको नए पता प्रमाण (जैसे अपडेट आधार कार्ड या वोटर आईडी ,बिजली बिल, बैंक पासबुक ,आदि) और पुराना पासपोर्ट के दस्तावेज़ के साथ पासपोर्ट रिन्यूवल के लिए आवेदन करना होता है.
पासपोर्ट आवेदन प्रकिया
- पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- पंजीकरण करें (यदि पहले से खाता नहीं है)
- लॉगिन करें,और नवीनीकरण में फॉर्म भरें .
- अपना विवरण /पारिवारिक विवरण भरें.
- शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें।
- पासपोर्ट कार्यालय चुने अपॉइंटमेंट बुक करें।
- निर्धारित तिथि पर PSK जायें.और मूल दस्तावेज साथ लेकर जायें।
- PSK में दस्तावेज वेरिफाई किया जाता है।
- फिर पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है।
- पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट जारी किया जाता है,और स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदक के पते पर भेजा जाता है।
नोट*
पासपोर्ट में नाम परिवर्तन तत्काल के श्रेणी में नहीं होता है।
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