पासपोर्ट नवीनीकरण कई स्थितियों में किया जा सकता है; यदि
- पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने पर।
- पासपोर्ट के खराब या क्षतिग्रस्त या खो जाने पर।
- व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन।
- नाम परिवर्तन करने पर।
- जीवनसाथी का नाम जोड़ने पर।
वैधता समाप्त होने पर
- यदि आपके पासपोर्ट की वैधता 3 वर्ष से अधिक समय पहले समाप्त हो गई या एक साल के भीतर खत्म होने वाली है तो आप अपने पासपोर्ट का नवीकरण करा सकते हैं उसके लिए आपको ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं।