क्या नाबालिग आवेदकों के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता है?

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नाबालिग बच्चों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज

हाँ , भारत में नाबालिग बच्चों (18 वर्ष से कम आयु) के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.

  • सामान्यतः पासपोर्ट बनाने पर बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट(जन्मतिथि प्रमाण के लिए )
  • पते का प्रमाण के लिए आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो। )
  • वर्तमान पते का प्रमाण (माता-पिता या अभिभावकों का) आधार /वोटर कार्ड
  • माता-पिता दोनों का वैध पासपोर्ट.(दोनों में से किसी एक का भी पासपोर्ट होना अनिवार्य है। )
  • Annexure 'D' फॉर्म (माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित – जिसमें वे पासपोर्ट के लिए सहमति देते हैं।)
  • Annexure 'C' फॉर्म (यदि माता-पिता में से एक अनुपस्थित हो .)
  • नाबालिग आवेदकों (4 वर्ष से कम आयु) के मामले में, सफेद पृष्ठभूमि के साथ हाल ही में खिंचवाया गया पासपोर्ट आकार का फोटो ले जाने की अनुमति है। सामान्य फोटो साइज (4.5 X 3.5 सेमी).

मामले के प्रकार के आधार पर अतिरिक्त दस्तावेज़

  • एकल अभिभावक / तलाकशुदा / अलग हो चुके अभिभावक
    • नाबालिग की कस्टडी दस्तावेज
    • Annexure 'C' घोषणा पत्र (यदि माता-पिता में से एक अनुपस्थित हो या हिरासत का मामला हो तो यह आवश्यक है.)
  • गोद लिया बच्चा
    • एडॉप्शन पेपर (यदि बच्चा गोद लिया गया है)
  • बच्चे की कस्टडी किसी एक के पास हो.
    • बच्चे के कस्टडी दस्तावेज
    • कोर्ट का लिखित घोषणापत्र
  • माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु होने पर
    • यदि माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, तो माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए .
  • एक अभिभावक की सहमति न देने पर
    • Annexure 'C फॉर्म घोषणा पत्र के रूप में
    • एक अभिभावक की सहमति नहीं देने पर दिया जाने वाला कोर्ट का घोषणापत्र (तलाक/अलगाव के मामलों में)
Last updated: September 24, 2025

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