भारत में पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन:-
- भारत में भारतीय पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
- पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में स्थानीय पुलिस आपके दिए गए पते पर जाकर आपकी पहचान, पता और पृष्ठभूमि की पुष्टि करती है तथा आपके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच करती है।
- पुलिस सत्यापन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि आवेदक का कोई पिछला या वर्तमान आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह उल्लिखित पते पर रहता है।
पुलिस सत्यापन प्रक्रिया:
नोट: पासपोर्ट/पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए पुलिस सत्यापन प्रक्रिया समान है।.
- पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना:-
- पासपोर्ट कार्यालय में आवेदक का बायोमेट्रिक और दस्तावेज सत्यापन हो जाने के बाद, पुलिस सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाती है।
- पुलिस सत्यापन अनुरोध आरंभ करने के संबंध में एक ईमेल आवेदक को उसके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाता है।
- सत्यापन अनुरोध पुलिस को भेजा गया:-
- पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में, आवेदक का पासपोर्ट आवेदन अनुरोध पासपोर्ट अधिकारी द्वारा सीधे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजा जाता है और वहां से इसे एलआईयू (स्थानीय खुफिया इकाई) / पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाता है।
- आवेदक को एक ईमेल भेजा जाता है।
- एलआईयू पुलिस अधिकारी द्वारा जांच:-
- एलआईयू (स्थानीय खुफिया इकाई) पुलिस आवेदक को सूचित करती है कि वे पुलिस सत्यापन प्रक्रिया के लिए उसके पते पर आ रहे हैं और वे आवेदक के दस्तावेजों और पते का सत्यापन करते हैं।
- स्थानीय पुलिस आवेदक की पहचान, पता और पृष्ठभूमि की पुष्टि करती है तथा आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच करती है।
- एलआईयू पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट:-
- सत्यापन के बाद एलआईयू अधिकारी रिपोर्ट आरपीओ (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय) को सौंपता है।
- यदि रिपोर्ट सकारात्मक है तो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट की छपाई के लिए अनुरोध शुरू करता है।
- अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट की छपाई रोक देता है और तब तक शुरू नहीं करता जब तक आवेदक आरपीओ (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय) में जाकर रिपोर्ट नेगेटिव होने का कारण नहीं बताता। उसके बाद एलआईयू फिर से पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया करता है।
पुलिस सत्यापन के लिए दस्तावेज:-
- पासपोर्ट कार्यालय से आवेदक की फोटो फाइल
- आधार कार्ड/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस (पहचान और पते का प्रमाण)
- बैंक पासबुक/बिजली/पानी बिल (पते का प्रमाण)
- पैन कार्ड/जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट (जन्म तिथि का प्रमाण)
- पुराना पासपोर्ट (यदि नवीनीकरण हो रहा हो)
पुलिस सत्यापन में लगने वाला समय:-
पुलिस सत्यापन में लगभग 7 से 8 दिन लगते हैं।
पुलिस सत्यापन अस्वीकृत करने के कारण:
- अगर आपका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड मिल जाता है। और आपने उसे छिपाया है।
- अगर आप अपने दिए गए पते पर नहीं रहते हैं।
- अगर आप उस दिन घर पर नहीं पाए जाते हैं।
- अगर आपने गलत दस्तावेज दिए हैं।
- अगर आपने पुलिस के साथ बदतमीजी की है।
- अगर आपने अपनी जानकारी गलत दर्ज की है।
पुलिस सत्यापन स्वीकृत/अस्वीकृत स्थिति:
- पुलिस सत्यापन स्वीकृत या अस्वीकृत स्थिति को ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा वेबसाइट से लॉगिन करके जाँचा जा सकता है। दोनों स्थितियाँ आपको ऑनलाइन पता चल सकती हैं।
- यदि आप सरकारी अधिकारी हैं और आपका पासपोर्ट पहले आ गया है और पुलिस सत्यापन बाद में हुआ है, तो आप सकारात्मक रिपोर्ट की जाँच के लिए RPO (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय) जा सकते हैं।
- नकारात्मक रिपोर्ट के मामले में, RPO (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय) आवेदक को एक पत्र भेजता है।
पुलिस सत्यापन अस्वीकृति से बचने के उपाय:-
- आपको अपने सभी दस्तावेज़ सही तरीके से जमा करने होंगे।
- पुलिस सत्यापन के समय आपको घर पर मौजूद रहना चाहिए।
- आपको पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार से बचना चाहिए।
- यदि आप पुलिस सत्यापन में असफल हो जाते हैं तो आपको क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में अपॉइंटमेंट लेना होगा और उन्हें अस्वीकृति का कारण बताना होगा।
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