- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) एक सरकारी दस्तावेज होता है जो व्यक्ति के जन्म से संबंधित जानकारी को प्रमाणित करता है। इसमें बच्चे का पूरा नाम , जन्म की तारीख ,माता -पिता का नाम ,जन्म स्थान और प्रमाणन प्राधिकारी का नाम व हस्ताक्षर होते हैं।
- पासपोर्ट बनाने के लिए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। जो नगर निगम द्वारा बनता है। पुराना जो हस्तलिखित वाला या जो अस्पातल से बनाया जाता है ,डिजिटल बारकोड वाला ही चलता है।
- जो जन्म प्रमाण पत्र प्रधान द्वारा या डॉक्टर से हस्तलिखित वाले होते हैं ऐसे जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट में मान्य नहीं होते है.
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