विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद भारतीय नागरिकता त्यागने की प्रक्रिया
यदि आप एक भारतीय नागरिक हैं और आप विदेश में जाकर निवास कर रहें और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिया है तो आपको भारत की नागरिकता को छोड़ना होता है क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है।
विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद ही आप भारतीय नागरिकता को छोड़ सकते हैं।
भारतीय नागरिकता त्यागने के लिए आपको भारतीय विदेश मन्त्रालय से नागरिकता त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है।
सबसे पहले आपको अपना विदेशी नागरिकता प्राप्त करके भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर करना होता है, क्योंकि नागरिकता अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत, विदेशी नागरिकों द्वारा भारतीय पासपोर्ट रखना एक अपराध है.
जब भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसे अपना भारतीय पासपोर्ट संबंधित भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास को सौंपना होता है.
भारतीय दूतावास पासपोर्ट रद्द कर देगा और पासपोर्ट रद्द होने के बाद, दूतावास त्याग/समर्पण प्रमाण पत्र जारी करेगा, रद्द किया गया पासपोर्ट और त्याग/समर्पण प्रमाण पत्र पासपोर्ट धारक को वापस किया जाएगा।
🌐भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर करने की आवेदन प्रक्रिया
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