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विदेशी नागरिक भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं।

द्वारा smita , 4 सितम्बर 2025

विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद भारतीय नागरिकता त्यागने की प्रक्रिया

  • यदि आप एक भारतीय नागरिक हैं और आप विदेश में जाकर निवास कर रहें और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिया है तो आपको भारत की नागरिकता को छोड़ना होता है क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है।
  • विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद ही आप भारतीय नागरिकता को छोड़ सकते हैं।
  • भारतीय नागरिकता त्यागने के लिए आपको भारतीय विदेश मन्त्रालय से नागरिकता त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है।
  • सबसे पहले आपको अपना विदेशी नागरिकता प्राप्त करके भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर करना होता है, क्योंकि नागरिकता अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत, विदेशी नागरिकों द्वारा भारतीय पासपोर्ट रखना एक अपराध है.
  • जब भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसे अपना भारतीय पासपोर्ट संबंधित भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास को सौंपना होता है.
  • भारतीय दूतावास पासपोर्ट रद्द कर देगा और पासपोर्ट रद्द होने के बाद, दूतावास त्याग/समर्पण प्रमाण पत्र जारी करेगा, रद्द किया गया पासपोर्ट और त्याग/समर्पण प्रमाण पत्र पासपोर्ट धारक को वापस किया जाएगा।
     

🌐भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर करने की आवेदन प्रक्रिया

  • पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉगिन करे।
  • Apply for Surrender Certificate विकल्प चुनें।
  • पासपोर्ट नंबर, विदेशी नागरिकता की जानकारी, सरेंडर का कारण भरें।
  • व्यक्तिगत विवरण और पारिवारिक विवरण भरें और फॉर्म सबमिट करें।
  • फीस जमा करें:
    • सरेंडर सर्टिफिकेट की फीस 500 रूपए है।
  • क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) चुने और आवेदन तारीख निर्धारित करें।
    • पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट जमा करने का काम क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) में होता है।
    • RPO पर जाकर दस्तावेज़ जमा करें।
  • 🧾आवश्यक दस्तावेज
    • भारतीय पासपोर्ट सरेंडर शुल्क की रसीद।
    • पुराना भारतीय पासपोर्ट (फिजिकल और स्कैन कॉपी)
    • विदेशी नागरिकता प्रमाणपत्र (Citizenship Certificate/Naturalization Certificate)
    • नया विदेशी पासपोर्ट की कॉपी (यदि उपलब्ध हो)
       

📍नोट *

  • पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट जमा करने का कार्य पासपोर्ट कार्यालय में नहीं किया जाता है यह प्रकिया क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) में होता है।
  • पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार के पुलिस सत्यापन से नहीं गुजरना होता है। 
     
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