शादी का प्रमाणपत्र (Marriage Certificate)

- पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय आवेदक से उसकी योग्यता तथा वर्ग के अनुसार विभिन्न दस्तावेज प्रदान करने होते है। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आवेदक का पासपोर्ट बनाया जाता है। इन सभी दस्तावेजों में विवाह प्रमाण पत्र एक बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो शादी शुदा व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होता है।
- इस विवाह प्रमाण पत्र को आवेदक अपने स्थानीय कोर्ट से या ऑनलाइन उपलब्ध पोर्टल के द्वारा भी बना सकते है।
- यदि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो उस अवस्था में आवेदक को Annexure J फॉर्म भरना होता है।
- इस फॉर्म के माध्यम से दोनों पति पत्नी को संयुक्त घोषणा देनी होती है की वह शादी शुदा है, जिसमे उनकी साझा फोटो भी चस्पा की जाती है। पासपोर्ट के नियुक्ति तिथि वाले दिन आवेदक के साथ जीवनसाथी की उपस्थिति अनिवार्य होती है।
UCC मैरिज सर्टिफिकेट
- Universal Civil Code या Uniform Civil Code के अंतर्गत आने वाला विवाह प्रमाणपत्र।
- यह सिविल मैरिज (Civil Marriage) के लिए जारी किया जाता है,इसे सिर्फ वैध सिविल विवाह की पुष्टि के लिए मान्यता दी जाती है।
- सभी धर्मों के लिए एक समान प्रक्रिया होती है.
- यह ऑनलाइन सत्यापित होता है,पासपोर्ट में विवाहित पुरुष या महिलाओं को अपनी वैध शादी का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- नीचे सैंपल दिया गया है-
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UCC Marriage Certificate -

Marriage Certificate
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