सरकारी कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट आवेदन : सभी आवश्यक जानकारी और लाभ

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  • प्रश्न 1. सरकारी कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट नियम क्या हैं ?

उत्तर:साधारण पासपोर्ट के लिए है सरकारी कर्मचारियो को उनके अपने विभाग से प्राप्त NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) बनाना होता है। इसके लिए आप Annexure G या Annexure H फॉर्म भर सकते हैं।
और जो लोग उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी हैं, उन्हें अपने पहचान प्रमाण के रूप में Annexure A फॉर्म भरना होता है।

  • प्रश्न 2. सरकारी कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट आवेदन कैसे करें।?

उत्तर: पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवदेन करना होता है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद पासपोर्ट केंद्र में अपॉइनमेंट डेट लेना होता है,PSK में दस्तावेज वेरिफाई के बाद पुलिस सत्यापन किया जाता है फिर स्पीड पोस्ट द्वारा पासपोर्ट आपके पते पर भेजा जाता है। 
 

  • प्रश्न 3. सरकारी कर्मचारी के जीवनसाथी /अपने बच्चों के लिए पासपोर्ट आवेदन कैसे करें ?

उत्तर: सरकारी कर्मचारी को जीवनसाथी /अपने बच्चों के पासपोर्ट आवेदन के लिए पासपोर्ट सेवा वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवदेन करना होता है , उनको अपने जीवनसाथी / बच्चों के दस्तावेजों के साथ Annexure A या NOC प्रस्तुत करना होता है।

  • प्रश्न 4.सरकारी कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट के लिए अनुलग्नक A क्या है?

उत्तर: सरकारी कर्मचारी को जीवनसाथी /अपने बच्चों के पासपोर्ट आवेदन के लिए पासपोर्ट सेवा वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवदेन करना होता है , उनको अपने जीवनसाथी / बच्चों के दस्तावेजों के साथ Annexure A या NOC प्रस्तुत करना होता है। (अनिवार्य नहीं होता है ) .लेकिन पहचान पत्र लगाने से लाभ मिलता है इस से पासपोर्ट जल्दी डिस्पैच किया जाता है।

  • प्रश्न 5. सरकारी कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट हेतु अनुलग्नक कौन से होते हैं ??

उत्तर: सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट बनाने के लिए NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र ) प्रस्तुत करना है। पासपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के लिए निम्न प्रकार के Annexure दिए गए हैं जैसे आप NOC के आधार पर प्रस्तुत क्र सकते हैं। 
Annexure A- यह उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों को अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में अनुलग्नक 'ए' फॉर्म भरना होता है।
Annexure G और Annexure H - यह फॉर्म सरकारी कर्मचारियों के लिए है, यह उनके विभाग से प्राप्त एक एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) है। इसके लिए आपको अनुलग्नक G फॉर्म भरना होगा।

  • प्रश्न 6.क्या सरकारी कर्मचारी बिना एनओसी के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र ) के पासपोर्ट में आवेदन नहीं कर सकता है।

  • प्रश्न 7 .क्या पासपोर्ट के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए पुलिस सत्यापन आवश्यक है?

उत्तर: हाँ ,सरकारी कर्मचारियों के लिए भी पुलिस सत्यापन आवश्यक होता है। बिना सत्यापन के पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता है। 
उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारियों का पहले पासपोर्ट मिल जाता है और बाद में पुलिस सत्यापन किया जाता है।

  • प्रश्न 8. सरकारी कर्मचारियों के पासपोर्ट के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?

उत्तर: दस्तावेज
NOC (Annexure A /H /G )
पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, या सरकारी ID)
पता प्रमाण (बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट आदि)
जन्म प्रमाण (पैन कार्ड /जन्मतिथि प्रमाण )
शिक्षा प्रमाण पत्र
वैवाहिक स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र.या विवाह प्रमाण के रूप में Annexure J फॉर्म भर सकते हैं

  • प्रश्न 9. सरकारी कर्मचारियों के पासपोर्ट के लिए फीस कितनी होती है?

उत्तर: सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 और तत्काल पासपोर्ट की फीस 3500 होती है।

  • प्रश्न 1. सरकारी कर्मचारियों के पासपोर्ट आने में कितना समय लगता है?

उत्तर: सरकारी कर्मचारियों के पासपोर्ट आने में लगभग हफ्ता 10 दिन का समय लगता है?

  • प्रश्न 11. क्या सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/सांविधिक निकाय के कर्मचारियों के आश्रित बिना कोई हलफनामा प्रस्तुत किए सामान्य प्रक्रिया में पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: सरकारी कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों को पुलिस सत्यापन के बिना पासपोर्ट (नाबालिग आश्रित के लिए पासपोर्ट की वैधता) जारी किया जा सकता है, यदि वे एक अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में (Annexure A (आश्रित के) के अनुसार मूल रूप में "पहचान प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करते हैं। अन्यथा, यदि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ तत्काल योजना के तहत आवेदन करते हैं, तो उन्हें पूर्व पुलिस सत्यापन आधार पर या पुलिस सत्यापन के बाद के आधार पर पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

  • प्रश्न 12. सरकारी कर्मचारी का पासपोर्ट में नाम परिवर्तन करने की क्या प्रकिया है ? क्या उसे किसी प्रमुख समाचार पत्र में नाम परिवर्तन के संबंध में घोषणा/विज्ञापन प्रकाशित कराना आवश्यक है?

उत्तर: सरकारी कर्मचारी का पासपोर्ट में नाम परिवर्तन करने की लिए पासपोर्ट को नवीनीकरण करना होता है। उसके लिए सबसे पहले उनको शपथ पत्र बनवाकर और भारत के राजपत्र (गजट) में प्रकाशन करवाना होता है, उसके बाद पासपोर्ट में नाम परिवर्तन करने के लिए आवेदन करना होता है। सरकारी कर्मचारी को समाचार पत्र में विज्ञापन देने की आवशयकता नहीं होती है। उनको गजट में लिखवाना होता है।

Last updated: September 13, 2025

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