अमूमन एक भारतीय पासपोर्ट का आवेदन सामान्य और तत्काल योजना के तहत किया जा सकता है। हालाँकि इन योजना के तहत आवेदन के लिए आपको कुछ पात्रता पूर्ण करनी होती है। भारतीय पासपोर्ट के आवेदन के लिए जरूरी कुछ शर्ते यहाँ साझा की गई है।
नार्मल (सामान्य) श्रेणी के तहत आवेदन
सामान्य योजना के अंतर्गत पासपोर्ट आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है: -
नया/नवीकरण पासपोर्ट |
नवीकरण (अतिरिक्त) पुस्तिका (वीज़ा पृष्ठों की समाप्ति) |
- पुराने पासपोर्ट की समाप्ति।
- पुराने पासपोर्ट की समाप्ति से एक वर्ष पहले और समाप्ति के तीन वर्ष बाद की समय अवधि के भीतर।
- पुराने पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के तीन वर्ष बाद।
- अल्प वैधता पासपोर्ट (एसवीपी) का नवीनीकरण।
- सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/वैधानिक निकाय कर्मचारी (अभी भी सेवारत)
- सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी।
- पासपोर्ट की समाप्ति से 2 वर्ष तक विदेश में उच्च अध्ययन के लिए जाने वाले छात्र।
- क्षतिग्रस्त पासपोर्ट (पासपोर्ट नंबर पढ़ने योग्य है, नाम सुपाठ्य है, और फोटो बरकरार है)
- पासपोर्ट खो गया/पहचान से परे क्षतिग्रस्त हो गया/चोरी हो गया।
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विवरण में परिवर्तन |
- एक महिला जो विवाह के कारण मौजूदा पासपोर्ट में नाम/उपनाम बदलने के लिए आवेदन कर रही है।
- तलाकशुदा/अलग हो चुके लोग मौजूदा पासपोर्ट में नाम बदलने या पति या पत्नी का नाम हटाने के लिए आवेदन कर रहे हैं।
- पुनर्विवाहित आवेदक नाम/पति/पत्नी के नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन कर रहे हैं ।
- नाम में परिवर्तन।
- सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/सांविधिक निकाय कर्मचारियों के मामले में नाम में परिवर्तन।
- लिंग में परिवर्तन।
- रूप परिवर्तन।
- जन्मतिथि में परिवर्तन/सुधार।
- जन्म स्थान का परिवर्तन/सुधार।
- वर्तमान पते में परिवर्तन।
- हस्ताक्षर में परिवर्तन।
- जीवनसाथी का नाम जोड़ना।
- पिता/माता का नाम बदलना।
- ईसीआर हटाना।
- विवाह के कारण उपनाम में जोड़ा जाना।
- दूसरा पासपोर्ट हमेशा रिन्यूअल में ही आता है वो कभी फ्रेश नहीं भरा जाता।
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- नोट 1: नाबालिग का पासपोर्ट (यदि माता-पिता दोनों का पासपोर्ट हो, या दोनों में से एक अभिभावक के पासपोर्ट से भी चल जाता है)
- नोट 2: दूसरा पासपोर्ट हमेशा नवीनीकरण में ही आता है वो कभी फ्रेश नहीं भरा जाता।
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तत्काल की श्रेणी
तत्काल पासपोर्ट के आवेदन केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किये जा सकते है, इनके अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में तत्काल पासपोर्ट के आवेदन स्वीकारे नहीं जाते है।
नया/नवीकरण पासपोर्ट |
- पासपोर्ट वैद्यता 3 साल के भीतर समाप्त होती है / एक्सपायर होने वाला है।
- साधारण मामला (जन्म से भारत का नागरिक)
- माइनर (नाबालिक) का पासपोर्ट यदि माता -पिता का दोनों का पासपोर्ट हो।
- वीज़ा पेज खत्म होने पर।
- पते में परिवर्तन।
- जीवनसाथी का नाम जोड़ना।
- सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/वैधानिक निकाय कर्मचारी (अभी भी सेवारत)
- सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी।
- तीन सामान दस्तावेज (जिसमे नाम /जन्मतिथि /पिताजी का नाम )एक सामान हो।
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तत्काल योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते
निम्नलिखित परिस्थितयो में आप तत्काल पासपोर्ट सेवा का लाभ नहीं ले पाएंगे : -
नया/नवीकरण पासपोर्ट |
नवीकरण (अतिरिक्त) पुस्तिका (वीज़ा पृष्ठों की समाप्ति) |
- पुराने पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के तीन वर्ष बाद।
- क्षतिग्रस्त पासपोर्ट (कुछ भी ख़राब हुआ हो)
- पासपोर्ट खो गया/पहचान से परे क्षतिग्रस्त हो गया/चोरी हो गया।
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विवरण में परिवर्तन |
- एक महिला जो विवाह के कारण मौजूदा पासपोर्ट में नाम/उपनाम बदलने के लिए आवेदन कर रही।
- तलाकशुदा/अलग हो चुके लोग मौजूदा पासपोर्ट में नाम बदलने या पति या पत्नी का नाम हटाने के लिए आवेदन कर रहे हैं ।
- पुनर्विवाहित आवेदक नाम/पति/पत्नी के नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन कर रहे हैं ।
- नाम में परिवर्तन।
- सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/सांविधिक निकाय कर्मचारियों के मामले में नाम में परिवर्तन।
- लिंग में परिवर्तन।
- रूप परिवर्तन।
- जन्मतिथि में परिवर्तन/सुधार।
- जन्म स्थान का परिवर्तन/सुधार।
- हस्ताक्षर में परिवर्तन।
- पिता/माता का नाम परिवर्तन/सुधार।
- ईसीआर हटाना।
- विवाह के कारण उपनाम में जोड़ा जाना।
- पति /पत्नी का नाम बदलना।
- माइनर से मेजर (छोटे से बड़ा) वयस्क होने पर।
- मूल निवासी भारत का नागरिक (भारत के बाहर भारतीय माता-पिता से पैदा हुआ) तत्काल योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकता।
- पंजीकरण/प्राकृतिककरण द्वारा भारत का नागरिक (एमएचए द्वारा नागरिकता प्रदान की गई) तत्काल योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकता।
- सरकारी खर्च पर विदेश से वापस आये आवेदक तत्काल योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते ।
- भारत निर्वासित आवेदक/आपातकालीन प्रमाणपत्र मामले तत्काल योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते ।
- नागालैंड निवासी तत्काल योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते ।
- नागालैंड के बाहर रहने वाले नागा मूल के लोग तत्काल योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते ।
- जम्मू और कश्मीर के निवासी तत्काल योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते ।
- बाहर देश से जारी किया हुआ पासपोर्ट ।
- तिबतियन का पासपोर्ट ।
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