यदि आपके पासपोर्ट की वैधता 3 वर्ष से अधिक समय पहले समाप्त हो गई या एक साल के भीतर खत्म होने वाली है तो आप अपने पासपोर्ट का नवीकरण करा सकते हैं उसके लिए आपको ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं।
यदि आपका पासपोर्ट कही से फट गया है या फोटो क्षतिग्रस्त हो गई है या फिर उसमे लिखे विवरण नहीं पढ़े जा रहे है, तो इससे इमीग्रेशन में समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए अपने पासपोर्ट का नवीकरण अवश्य करवाए।
पासपोर्ट के खो जाने की स्थिति में आपको अपने पासपोर्ट का नवीकरण करना होता है।
इसके लिए आवेदक को न्यायालय से शपथ पत्र बनाकर जहाँ पासपोर्ट खोया था उसके निकटतम पुलिस थाने में एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कर GD नंबर प्राप्त करना होता है।
व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन
यदि आपको अपने पासपोर्ट में कुछ भी परिवर्तन करना होता है जैसे की नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि या अन्य तो उसके लिए नवीनीकरण आवश्यक होता है।
नाम परिवर्तन (शादी, तलाक या पुनः शादी के अतिरिक्त) के लिए संबंधित राज्य की राजपत्र अधिसूचना या स्थानीय अख़बार में नाम परिवर्तन का विज्ञापन आवश्यक है।
नाम परिवर्तन का विज्ञापन दो समाचार पत्रों में दिया जाना जरूरी है (एक अंग्रेजी समाचार पत्र में और दूसरा स्थानीय भाषा वाले समाचार पत्र में)
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