पासपोर्ट नवीनीकरण कई स्थितियों में किया जा सकता है; यदि
- पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने पर।
- पासपोर्ट के खराब या क्षतिग्रस्त या खो जाने पर।
- व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन।
- नाम परिवर्तन करने पर।
- जीवनसाथी का नाम जोड़ने पर।
वैधता समाप्त होने पर
- यदि आपके पासपोर्ट की वैधता 3 वर्ष से अधिक समय पहले समाप्त हो गई या एक साल के भीतर खत्म होने वाली है तो आप अपने पासपोर्ट का नवीकरण करा सकते हैं उसके लिए आपको ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं।
पासपोर्ट क्षतिग्रस्त
- यदि आपका पासपोर्ट कही से फट गया है या फोटो क्षतिग्रस्त हो गई है या फिर उसमे लिखे विवरण नहीं पढ़े जा रहे है, तो इससे इमीग्रेशन में समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए अपने पासपोर्ट का नवीकरण अवश्य करवाए।
पासपोर्ट खो गया
- पासपोर्ट के खो जाने की स्थिति में आपको अपने पासपोर्ट का नवीकरण करना होता है।
- इसके लिए आवेदक को न्यायालय से शपथ पत्र बनाकर जहाँ पासपोर्ट खोया था उसके निकटतम पुलिस थाने में एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कर GD नंबर प्राप्त करना होता है।
व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन
- यदि आपको अपने पासपोर्ट में कुछ भी परिवर्तन करना होता है जैसे की नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि या अन्य तो उसके लिए नवीनीकरण आवश्यक होता है।
- नाम परिवर्तन (शादी, तलाक या पुनः शादी के अतिरिक्त) के लिए संबंधित राज्य की राजपत्र अधिसूचना या स्थानीय अख़बार में नाम परिवर्तन का विज्ञापन आवश्यक है।
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन दो समाचार पत्रों में दिया जाना जरूरी है (एक अंग्रेजी समाचार पत्र में और दूसरा स्थानीय भाषा वाले समाचार पत्र में)
जीवन साथी का नाम जोड़ना / या परिवर्तन करना
- यदि आप अपने पासपोर्ट में अपने जीवन साथी का नाम जोड़ना या हटाना चाहते हैं तो उसके लिए पासपोर्ट का नवीनीकरण अनिवार्य है।
- इसके लिए आपको शादी का प्रमाण पत्र या तलाक का प्रमाण पत्र, जो भी लागु हो देना होता है।
नाबालिग/वयस्क का पासपोर्ट नवीनीकरण
- नाबालिक के पासपोर्ट की वैधता 5 साल या उसके 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक होती है, जो भी पहले हो।
- इसे प्रत्येक पांच साल या नाबालिग के 18 वर्ष पूर्ण होने पर नवीनीकरण करवाना जरूरी होता है।
- पैन कार्ड/आधार कार्ड में नाबालिग का फोटो भी अपडेट होना चाहिए।
पते में परिवर्तन
- पते में परिवर्तन हेतु आवेदक को पासपोर्ट नवीकरण करवाना होता है, जिसके लिए नए पते के लिए निम्नलिखित में से कोई भी समबन्धित दस्तावेज देना होता है : -
- पानी का बिल
- टेलीफोन (लैंडलाइन या पोस्ट पेड मोबाइल बिल)
- बिजली बिल।
- आयकर निर्धारण आदेश।
- मतदाता पहचान पत्र।
- गैस कनेक्शन का प्रमाण पत्र।
- प्रतिष्ठित कंपनियों लेटरहेड पर नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- पति/पत्नी की पासपोर्ट प्रति
- नाबालिगों के मामले में माता-पिता की पासपोर्ट प्रति (पहला और अंतिम पृष्ठ)
- आधार कार्ड।
- किरायानामा।
- चालू बैंक खाते की फोटोयुक्त पासबुक।
पासपोर्ट नवीनीकरण हेतु समय का प्रावधान
- पासपोर्ट धारक को पासपोर्ट की वैधता खत्म होने से छह माह से एक वर्ष पहले अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करवा लेना चाहिए।
- यदि पासपोर्ट धारक पासपोर्ट की वैधता अवधि समाप्ति के बाद या 1 से 3 साल बाद नवीनीकृत कराता है तो तब भी वह नवीनीकरण की श्रेणी में आता है।
- नाबालिग का पासपोर्ट प्रत्येक 5 साल या उनके वयस्क होने पर नवीनीकरण किया जा सकता है।
पासपोर्ट नवीनीकरण की प्रकिया
- पासपोर्ट नवीनीकरण की प्रक्रिया नए पासपोर्ट के समान होती है, जिसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है :-
- पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाएँ।
- नवीनीकरण का ऑनलाइन फॉर्म भरें।
- आवेदन जमा करने के बाद पासपोर्ट शुल्क का भुगतान करे।
- निकटतम पासपोर्ट कार्यालय में नियुक्ति तिथि बुक करे।
- नियुक्ति तिथि के दिन सभी मूल दस्तावेज के साथ उनकी एक फोटोकॉपी भी लेकर जाए।
- सफल पुलिस सत्यापन के बाद स्पीड पोस्ट के द्वारा पासपोर्ट आपके पते पर भेज दिया जाता है।
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