पासपोर्ट में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO)एक सरकारी कार्यालय है जो एक विशिष्ट क्षेत्र के नागरिकों के लिए पासपोर्ट से संबंधित सभी कार्यों को संभालता है।
ये कार्यालय पासपोर्ट की सभी प्रकार की समस्या या शिकायत का समाधान करता है,और नागरिको की समस्या और शिकायतों का समय-समय पर समाधान करता है।
ये पासपोर्ट जारी करने , मौजूदा पासपोर्ट का नवीनीकरण करने , पुलिस सत्यापन और व्यक्तिगत विवरण जाँच जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं।
ये भारत में लगभग 37 प्रमुख RPO हैं, जो देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में स्थित हैं — जैसे दिल्ली, देहरादून आदि।
RPO यानी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय आपके पासपोर्ट की गुणवत्ता की जांच करता है।
जब पासपोर्ट आवेदक का पुलिस वेरिफिकेशन सफल हो जाता है तब पासपोर्ट को प्रिंटिंग में भेजने का आदेश RPO देता है।
RPO के आदेश के द्वारा ही पासपोर्ट आवेदक के पते पर भेजा जाता है।
पासपोर्ट की शिकायत और सुधार निपटारा
यदि आपका पासपोर्ट RPO होल्ड दिखाता है तो उसके लिए आपको RPO जाना होता है वहीं से आपके पासपोर्ट को भेजा जाता है।
यदि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन स्पष्ट नहीं होती है। तब आपको RPO की अपॉइंटमेंट डेट लेकर वहाँ जाना होता है ,वहीँ से आपका समस्या का समाधान किया जाता है।
यदि पासपोर्ट की तरफ से पासपोर्ट में कोई त्रुटि या मिस प्रिंट किया जाता है तो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) उसका समाधान करता है।
यदि आपके पासपोर्ट आने में रुकावट आती तो इस समस्या का समाधान के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जाना होता है।
यदि पासपोर्ट कार्यालय में आपके कुछ दस्तावेज में स्पष्टता नहीं होती है तो उस मामले में आपकी फाइल को RPO भेजा जाता है। तब RPO की अपॉइंटमेंट डेट लेकर वहाँ जाना होता है। और अपने दस्तावेज को दुबारा सबमिट करना होता है। फिर RPO आपके दस्तावेज की पुनर्सत्यापन किया जाता है।
यदि आप अपनी पुरानी पासपोर्ट फाइल को बंद करना चाहते हैं तो तब भी आपको फाइल को बंद कराने के RPO जाना होता है। वहां से फिर क्लोज़र लेटर दिया जाता है।
RPO द्वारा आपातकालीन मामलों का समाधान
पासपोर्ट में आपातकालीन मामलों में RPO समाधान करता है।
विदेश यात्रा के इमरजेंसी मामलों में, जन्मतिथि में बदलाव , पासपोर्ट अस्वीकृति आदि की स्थिति में पासपोर्ट फाइल RPO भेजी जाती है और RPO इन मामलों का त्वरित निर्णय करता है।
RPO में पासपोर्ट फाइल किन मामलो में भेजा जाता है ?
पुलिस वेरिफिकेशन सफल न होने पर फाइल RPO (Regional Passport Office) जाती है।
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