🧾 Identity Certificate (IC) (पहचान प्रमाण पत्र )
- पहचान प्रमाण पत्र (IC) (पीले कवर वाली पुस्तिका) भारत में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों सहित राज्यविहीन व्यक्तियों को जारी किया जाता है।
- यह एक आधिकारिक दस्तावेज़ होता है, जो विदेश मंत्रालय या भारतीय मिशन द्वारा जारी किया जाता है।
- पासपोर्ट अधिनियम (1967) के तहत इसे पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता प्राप्त है।
👤 पहचान प्रमाण पत्र किन्हें जारी किया जाता है?
- तिब्बती शरणार्थियों के लिए दलाई लामा के आदेश पर।
- भारत में रहने वाले राज्यहीन लोग भी पासपोर्ट कार्यालय में पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
🖥️ ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाएं।
- पंजीकरण करें (यदि पहले से पंजीकृत नहीं है) और खाता बनाये।
- लॉगिन करें।
- "Apply for Identity Certificate" विकल्प चुनें।
- फ़ॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- 💰फीस जमा करें.
- पहचान प्रमाण पत्र की फीस 1,000 रूपए होती है।
- क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चुने और नियुक्ति की आवेदन तारीख निर्धारित करें।
- क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय सभी मूल दस्तावेज साथ लेकर जायें।
- क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की अनुमति के अनुसार पुलिस सत्यापन किया जाता है।
- सफल सत्यापन उपरांत पहचान प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदक के पते पर दिया जाता है।
- 📄 आवश्यक दस्तावेज
- पहचान प्रमाण (आधार, राशन कार्ड आदि)
- निवास प्रमाण
- फोटो (नवीनतम पासपोर्ट साइज़)
- स्थानीय पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (यदि आवश्यक हो)
- कोर्ट ऑर्डर (यदि लागू हो)
- भारतीय नागरिकता से संबंधित दस्तावेज (यदि पहले नागरिक थे)
✅पहचान प्रमाण पत्र की वैधता
- पहचान प्रमाण पत्र आम तौर पर 10 साल के लिए जारी किया जाता है।
- 10 वर्ष समाप्ति होने से पहले इसका नवीनीकरण करना आवश्यक होता है।
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