आवेदन करने के लिए आपके पास खोई हुई EC की कॉपी होनी चाहिए (यदि उपलब्ध हो)
यदि EC की कॉपी उपलब्ध नहीं होती है तो पहले Embassy जाकर डिटेल्स लेनी होती है। फिर आवेदन करना होता है।
दुबारा से आपको पुलिस रिपोर्ट और अन्य मूल दस्तावेजों के साथ भारतीय मिशन / कांसुलेट जाकर Replacement EC के लिए आवेदन करना होगा।
भारत पहुंचकर EC खोने पर
यदि विदेश से भारत आते समय आपका आपतकालीन सर्टिफिकेट( EC) खो जाता है तो सबसे पहले तुरंत जहां खोया वहाँ के स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएँ.
साथ -साथ आपको ब्लू पासपोर्ट की भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी होती है।
पुलिस रिपोर्ट के बाद आप ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा पोर्टल में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवदेन करने से पहले अपने नजदीकी पासपोर्ट कर्यालय / क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में जाकर पूछताछ कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आपके पास खोये हुए पुराने पासपोर्ट और खोये हुए आपतकालीन सर्टिफिकेट( EC) की डिटेल्स होनी चाहिए।
यदि आपके पास कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो पहले आपको क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय या पासपोर्ट कर्यालय जाकर जानकारी उपलब्ध करनी होती है उसके पश्चात आपको पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होता है।
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