विदेश से भारत आते समय आपतकालीन सर्टिफिकेट( EC) खो जाये तो नया पासपोर्ट कैसे बनवाएँ?"

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विदेश में ही EC खोने पर

  • यदि विदेश में ही आपका आपतकालीन सर्टिफिकेट( EC) खो जाता है तो तुरंत सबसे पहले स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करें।
  • पुलिस रिपोर्ट के बाद आपको जिस देश में आप हैं , वहाँ के भारतीय दूतावास (Embassy) या वाणिज्य दूतावास (Consulate) से तुरंत संपर्क करना होता है.
  • दुबारा से Replacement EC के लिए आवेदन करें।
  • आवेदन करने के लिए आपके पास खोई हुई EC की कॉपी होनी चाहिए (यदि उपलब्ध हो)
  • यदि EC की कॉपी उपलब्ध नहीं होती है तो पहले Embassy जाकर डिटेल्स लेनी होती है। फिर आवेदन करना होता है।
  • दुबारा से आपको पुलिस रिपोर्ट और अन्य मूल दस्तावेजों के साथ भारतीय मिशन / कांसुलेट जाकर Replacement EC के लिए आवेदन करना होगा।

भारत पहुंचकर EC खोने पर

  • यदि विदेश से भारत आते समय आपका आपतकालीन सर्टिफिकेट( EC) खो जाता है तो सबसे पहले तुरंत जहां खोया वहाँ के स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएँ.
  • साथ -साथ आपको ब्लू पासपोर्ट की भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी होती है।
  • पुलिस रिपोर्ट के बाद आप ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा पोर्टल में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • आवदेन करने से पहले अपने नजदीकी पासपोर्ट कर्यालय / क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में जाकर पूछताछ कर सकते हैं।
  • आवेदन के लिए आपके पास खोये हुए पुराने पासपोर्ट और खोये हुए आपतकालीन सर्टिफिकेट( EC) की डिटेल्स होनी चाहिए।
  • यदि आपके पास कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो पहले आपको क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय या पासपोर्ट कर्यालय जाकर जानकारी उपलब्ध करनी होती है उसके पश्चात आपको पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होता है।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रकिया

  • पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाए।
  • पंजीकरण करें और खाता बनाए (यदि पहले से अकाउंट नहीं बना है)
  • नवीकरण का चयन करके पासपोर्ट आवेदन फॉर्म भरें।
  • शुल्क भुगतान के बाद नियुक्ति तिथि और अपने निकटतम पासपोर्ट कार्यालय चुनें।
  • चयनित तारीख में सभी दस्तावेज लेकर पासपोर्ट कार्यालय जाए।
  • पासपोर्ट कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज़ सत्यापन किया जाता है।
  • आवेदन की फाइल एक बार पुलिस जाँच से पहले दस्तावेज जाँच के लिए RPO (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय) भेजी जाती है, कई बार RPO भी बुलाया जाता है।
  • आपको एक बार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जाना होता है। 
  • पुलिस सत्यापन के बाद रिपोर्ट क्लियर होने पर पासपोर्ट स्पीड पोस्ट द्वारा दिए गए पते पर भेज दिया जाता है।

पासपोर्ट शुल्क

  • यदि आपका पासपोर्ट वैलिड था तो आपको 3000 रूपए फीस पड़ती है।
  • ख़त्म पासपोर्ट की फीस 1500 पड़ती है।

आवश्यक दस्तावेज

  • पुराना पासपोर्ट कॉपी (यदि उपलब्ध हो)
  • EC की कॉपी (यदि उपलब्ध हो)
  • पुलिस रिपोर्ट। (GD नंबर के साथ )
  • पहचान ,पता प्रमाण /जन्मतिथि प्रमाण के सभी मूल दस्तावेज।

नोट*

  • यह प्रकिया तत्काल सेवा में नहीं होती है।
  • पासपोर्ट का नवीनकरण नार्मल प्रकिया के तहत लॉस्ट पासपोर्ट में ही आवेदन फॉर्म भरें।
Last updated: October 6, 2025

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