यदि मेरे शादी के बाद नाम चेंज हो गया है तो मैं पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करूँ और क्या दस्तावेज चाहिए ?

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यदि आपके शादी से पहले नाम या उपनाम अलग था और अब शादी के बाद नाम चेंज हो गया है तो आप सामान्य पासपोर्ट के तहत अप्लाई कर सकते हैं। यह प्रकिया तत्काल सेवा में नहीं होती है।

नाम परिवर्तन होने पर जरूरी दस्तावेज़ों की सूची

  • नाम में परिवर्तन होने पर आपको दो समाचार पत्रों (न्यूज़ पेपर) में नाम परिवर्तन की सार्वजानिक सूचना देनी होती है।
    • न्यूज़ पेपर में सार्वजानिक सूचना जारी करने के लिए आवेदक को सबसे पहले कोर्ट से एक शपथ पत्र जारी करना आवश्यक है।
    • इस शपथ पत्र के आधार पर ही व्यक्ति न्यूज़ पेपर में नाम परिवर्तन की सार्वजानिक सूचना जारी कर पाएगा।
  • विवाह प्रमाणपत्र (Marriage Certificate)
    • विवाह प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में, अपॉइंटमेंट वाले दिन पति-पत्नी को साथ आकर विवाह प्रमाण पत्र के बदले संयुक्त घोषणा (Annexure J) फॉर्म भरना होगा।
  • पहचान /पता प्रमाण (आधार /वोटर /पैन कार्ड /बैंक पासबुक )
  • जन्म प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र /पैन कार्ड )
  • शैक्षिक योग्यता (न्यूनतम 10 वीं प्रमाणपत्र )

आवेदन करने की प्रकिया

  • पासपोर्ट सेवा वेबसाइट खोलें।
  • पंजीकरण करें (यदि पहले से खाता नहीं है)
  • लॉगिन करें।
  • Apply for Fresh / Reissue of Passport पर क्लिक करें।
  • फॉर्म में जानकारी भरें
    • यदि नया है तो आप सीधे स्पॉउस नाम जोड़ कर सकते हैं.
    • यदि रिनुवल हैं तो Change In Existing Personal Particulars पर किल्क करें, फिर उसके बाद Spouse Name पर किल्क करें .
  • अपना विवरण भरें
    • अपना पुराना नाम भी दर्ज करें। (Have you ever changed your name)
    • सभी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, जन्मतिथि, आदि) भरें।
    • पारिवारिक विवरण (स्पॉउस नाम दर्ज करें) और आपातकालीन नंबर भरें.
    • दस्तावेज चुनकर आवेदन फॉर्म जमा करें.
  • शुल्क भुगतान करें।
    • ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.
  • पासपोर्ट कार्यालय /POPSK चुने अपॉइंटमेंट बुक करें।
  • निर्धारित तिथि पर PSK जायें.और मूल दस्तावेज साथ लेकर जायें।
  • पासपोर्ट ऑफिस में दस्तावेज वेरिफाई होने के बाद पुलिस सत्यापन की प्रकिया होती है।
  • पुलिस वेरिफिकेशन में रिपोर्ट सकारात्मक होने पर पासपोर्ट जारी किया जाता है,और स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदक के पते पर भेजा जाता है.
  • पासपोर्ट सेवा केंद्र में दस्तावेज सत्यापन के बाद नार्मल पासपोर्ट आने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है।
Last updated: October 15, 2025

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