पासपोर्ट वेरिफिकेशन में पुलिस कितने वर्षों का पता रिकॉर्ड देखती है ?
पासपोर्ट में पुलिस सत्यापन के समय पुलिस लगभग पिछले 3 से 5 साल का पता रिकॉर्ड जांचती है। स्थानीय पुलिस (LIU ) यह सत्यापित करती है कि आप वर्तमान पते पर पिछले 3 साल से रह रहे हैं या नहीं।
यदि आवेदक का वर्तमान पता और स्थायी पता अलग -अलग हो और पिछले 1 वर्ष से वर्तमान पते पर रह रहा है:
- मुख्य रूप से यदि आवेदक का वर्तमान पता और स्थायी पता अलग होता है तो पुलिस सत्यापन आवेदक के वर्तमान पते पर ही किया जाता है। और आवेदक के पासपोर्ट में वर्तमान पता ही छपकर आता है।
- वर्तमान पते के निवास प्रमाण के लिए आपसे (Residence Proof) जैसे बिजली बिल, किरायानामा, बैंक स्टेटमेंट आदि मांगे जा सकते हैं।
- यदि आवेदक हाल ही में नए वर्तमान पते पर शिफ्ट हुआ है तो पुलिस सत्यापन में पुलिस वर्तमान पते के साथ पिछले पते का भी वेरिफिकेशन करती है जहां आपका स्थायी पता होता है, वहाँ आपका पुलिस सत्यापन भेज दिया जाता है।
यदि आवेदक का पता प्रत्येक वर्ष बदलता है :
- यदि आप हर वर्ष अपना निवास स्थान (पता) बदलते हैं, तो आपके वर्तमान पते के साथ-साथ आपके जन्म स्थान या स्थायी पते पर भी पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है।
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