यदि आपका आवेदन रुका हुआ है या अस्वीकार कर दिया गया है तो पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए की किस वजह से आपकी फाइल होल्ड है अगर डॉक्युमेंट की वजह से रुका हुआ है तो आपको दूसरी अपॉइंटमेंट लेके डॉक्युमेंट submit करना होगा और यदि आपका सब ठीक है तो उसके लिए आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और वहां जाकर Enquiry करनी पड़ेगी की क्यों रुका रखा है तब आगे प्रोसेस हो जायेगा ।
यदि आप पासपोर्ट बना रहे हैं या पासपोर्ट रिनुवल कर रहे हैं लेकिन आपका ओल्ड पासपोर्ट में स्पाउस नाम ऐड हैं और उनकी अभी डेथ हो चुकी है ,और आपने दूसरी शादी कर ली है तो आपको पहले स्पाउस का डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है। और नयी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होता है।
विधवा के केश में डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है।
यदि आप सिंगल माता या पिता हैं तो आप को अपने बच्चों के पासपोर्ट बनाते समय डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है।
पासपोर्ट के लिए यदि आप शादी सुधा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट होना जरुरी है उसके लिए आपके पास कोर्ट द्वारा बना मैरिज सर्टिफिकेट या ucc पोर्टल द्वारा बना हुआ डिजिटल मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए।
और यदि आपके पास दोनों नहीं हैं तो आपको Annexure J फॉर्म भरना होता है इस के माध्यम से संयुक्त घोषणा देनी होती है। इसमें दंपत्ति की संयुक्त फोटो संलग्न होती है, तथा नियुक्ति के दिन दोनों का आना आवश्यक होता है।
यदि आपके माता-पिता अलग हो गए हैं या तलाकशुदा हैं तो आप पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं
यदि आप एडल्ट हैं या 18 प्लस हैं तो कोई दिक्क्त नहीं है आप ऑनलाइन फॉर्म फील कर सकते हैं और डॉक्युमनेट में अपने माता या पिता जिसका नाम आप ऐड करना चाहते हैं वो लगा सकते हैं.
पासपोर्ट में अड्रेस प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को लगा सकते हैं ,अड्रेस प्रूफ में आप और भी जैसे आधार कार्ड /बैंक पासबुक भी लगा सकते हैं।
यदि आपका ततकाल पासपोर्ट अपॉइंटमेंट है तो उसमे 3 आईडी मांगी जाती है जिसमे आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं बस शर्त ये होती है की तीनो आईडी आपकी सामान मतलब नाम, फादर नाम ,डेट ऑफ़ बर्थ , अड्रेस सब एक जैसा होना चाहिए होता है
पासपोर्ट में अड्रेस प्रूफ के लिए बैंक पासबुक को लगा सकते हैं।
यदि आपका ततकाल पासपोर्ट अपॉइंटमेंट है तो उसमे 3 आईडी मांगी जाती है जिसमे आप बैंक पासबुक भी लगा सकते हैं बस शर्त ये होती है की तीनो आईडी आपकी सामान मतलब नाम, फादर नाम ,डेट ऑफ़ बर्थ , अड्रेस सब एक जैसा होना चाहिए होता है
और यदि आपका प्रेजेंट और परमानेंट अड्रेस अलग -अलग हैं तो आप प्रेजेंट अड्रेस के लिए बैंक पासबुक भी लगा सकते हैं .
पासपोर्ट में अड्रेस प्रूफ/ जन्म तिथि प्रमाण के लिए वोटर आईडी को लगा सकते हैं।
यदि आपका ततकाल पासपोर्ट अपॉइंटमेंट है तो उसमे 3 आईडी मांगी जाती है जिसमे आप वोटर आईडी भी लगा सकते हैं बस शर्त ये होती है की तीनो आईडी आपकी सामान मतलब नाम, फादर नाम ,डेट ऑफ़ बर्थ , अड्रेस सब एक जैसा होना चाहिए होता है.