निर्धारित तिथि पर PSK जायें.और मूल दस्तावेज साथ लेकर जायें।
PSK में दस्तावेज वेरिफाई किया जाता है।
फिर पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है सामान्यतः पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है।
फिर आवेदक को एक बार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) जाना होता है। वहाँ जाकर दस्तावेजों को फिर से जांच किया जाता है. RPO जाँच के बाद ही आपका पासपोर्ट जारी किया जाता है।
सही पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेज जाँच के बाद पासपोर्ट जारी किया जाता है,और स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदक के पते पर भेजा जाता है।
📄पासपोर्ट में जन्मतिथि बदलने के दस्तावेज़
न्यायालय से NOC
कोर्ट आर्डर प्रमाण पत्र
पहचान पत्र (आधार कार्ड ,जन्म प्रमाण पत्र ,वोटर आईडी )
जन्म प्रमाण के रूप में (जन्मप्रमाण पत्र। पैन कार्ड /ड्राइविंग लाइंसेंस )
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