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पासपोर्ट के लिए न्यूज़पेपर में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया

द्वारा smita , 24 मई 2025
  • पासपोर्ट में नाम परिवर्तन के लिए आवेदकों को एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके बाद ही उनके पासपोर्ट में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है।
  • नाम परिवर्तन के लिए आवेदकों को सबसे पहले अख़बार में एक सार्वजानिक सूचना देनी होती है, जिसे "नाम परिवर्तन की सार्वजानिक सूचना" (Public Notice of Name Change) कहा जाता है।
  • भारत सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि यदि आप विवाह, तलाक, धर्म परिवर्तन या किसी अन्य कारणों से अपना नाम बदलना चाहते हैं तो ऐसी सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • पासपोर्ट में नाम परिवर्तन के लिए आवेदकों को अन्य दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना बेहद आवश्यक है। इन दस्तावेजों के आभाव में पासपोर्ट नाम परिवर्तन का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह दतावेज है: -
    • कोर्ट द्वारा नाम परिवर्तन के लिए जारी शपथ पत्र।
    • समाचार पत्र (न्यूज़ पेपर) में नाम परिवर्तन की सार्वजानिक सूचना।
    • सरकारी कर्मचारियों के लिए राजपत्र अधिसूचना।

न्यूज़ पेपर में सार्वजानिक सूचना जारी करनी की प्रक्रिया?

  • न्यूज़ पेपर में सार्वजानिक सूचना जारी करने के लिए आवेदक को सबसे पहले कोर्ट से एक शपथ पत्र जारी करना आवश्यक है।
  • इस शपथ पत्र के आधार पर ही व्यक्ति न्यूज़ पेपर में नाम परिवर्तन की सार्वजानिक सूचना जारी कर पाएगा।
  • यह सार्वजानिक सूचना कम से कम दो न्यूज़ पेपर में जारी करना आवश्यक है।
    • एक किसी भी राष्ट्रिय समाचार पत्र में (अंग्रेजी में)
    • दूसरा स्थानीय समाचार पत्र में (स्थानीय भाषा में)

नोट: कुछ पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) द्वारा दोनों सूचना राष्ट्रीय अख़बार में मांगी जाती है।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रकिया

  • न्यूज़ पेपर में सार्वजानिक सूचना का विज्ञापन जारी करने के बाद व्यक्ति पासपोर्ट में नाम परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से कर सकते है।
    • सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाए।
    • पासपोर्ट पुनः जारी में व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन का विकल्प चुनें।
    • आवेदन पत्र भरने के बाद शुल्क जमा करें।
    • नियक्ति तिथि और निकटतम पासपोर्ट सेवा केंद्र का चयन करे।
    • निर्धारित नियुक्ति तिथि पर अपने सभी मूल दस्तावेज एवं उनकी फोटॉपी साथ लेकर जाए।
    • दस्तावेज में कोर्ट से जारी शपथ पत्र और न्यूज़ पेपर में प्रकाशित विज्ञापन जरूर से लेकर जाए।

नोट: ध्यान रहे पासपोर्ट में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया तत्काल योजना के तहत नहीं की जाती इसे सामान्य योजना के तहत ही आवेदन किया जा सकता है।

अखबार विज्ञापन में नाम परिवर्तन का प्रारूप

स्थानीय भाषा का प्रारूप स्थानीय न्यूज़ पेपर में (उदहारण के तौर पर हिंदी)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की मैंने अपना नाम मनोज (MANOJ ) से बदलकर मनोज रतूड़ी (MANOJ RATURI )करा लिया है
भविष्य मे मुझे MANOJ RATURI S /O BHAROSA RATURI के नाम से पहचान जाए
पता :--------------------------------------------------------Delhi

राष्ट्रिय न्यूज़ पेपर में अंग्रेजी का प्रारूप

The general public is informed that I have changed my name from MANOJ to MANOJ RATURI
and in future I should be known and recognized as MANOJ RATURI S /O BHAROS RATURI
address :--------------------------------------------------------Delhi 
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