✅पासपोर्ट में जीवनसाथी (Spouse) का नाम जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया
यह प्रकिया निम्न तरीके से अलग -अलग हो सकती है।
1️⃣शादी के बाद नाम जोड़ने के लिए
- यदि आप अपने पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने पासपोर्ट को नवीनीकरण करना होता है।
- नवीनीकरण के लिए पासपोर्ट सेवा पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन आवेदन करे।
- पासपोर्ट फॉर्म भरते समय पत्नी/पति का नाम दर्ज करना होगा।
- नाम जोड़ने के लिए दस्तावेजों को आवश्यकता होती है: -
- विवाह प्रमाणपत्र (Marriage Certificate)
- विवाह प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में, अपॉइंटमेंट वाले दिन पति-पत्नी को साथ आकर विवाह प्रमाण पत्र के बदले संयुक्त घोषणा (Annexure J) फॉर्म भरना होगा।
- पति/पत्नी के पासपोर्ट की कॉपी।
2️⃣तलाक के बाद नाम हटाने के लिए
- यदि आपका तलाक हो चूका है और आप अपने पासपोर्ट से जीवनसाथी का नाम हटाना चाहते है तो उसके लिए आपको अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करना होगा।
- उसके लिए दस्तावेज में पके पास तलाक डिक्री (Divorce Decree) या कोर्ट का आदेश होना ज़रूरी है।
- पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन प्रकिया पूर्ण होने के बाद एक बार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जाना होता है।
3️⃣पति/पत्नी की मृत्यु के बाद नाम हटाने के लिए
- पति/पत्नी की मृत्यु के बाद आप पासपोर्ट से जीवनसाथी का नाम हटा सकते हैं उसके लिए नवीनीकरण के आवेदन समय जीवनसाथी का मृत्यु प्रमाणपत्र होना चाहिए।
4️⃣ पहले जीवनसाथी का नाम हटाकर नए जीवनसाथी का नाम जोड़ना
- पहली शादी के पश्चात यदि पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने या तलाकशुदा हो जाने जाने के बाद दूसरी शादी करने पर पहले जीवनसाथी के नाम के स्थान पर नए जीवनसाथी का नाम जोड़ना हेतु अन्य दस्तावेज के साथ दो अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे।
- पति या पत्नी की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र।
- तलाक की स्थिति में कोर्ट द्वारा तलाक का प्रमाण पत्र।
- नए विवाह का प्रमाण पत्र या Annexure J फॉर्म।
📝ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- पंजीकरण करें (यदि पहले से खाता नहीं है) और लॉगिन करें।
- Re-issue of Passport चुनें और फॉर्म भरें।
- Change In Existing Personal Particulars चुनें, और Spouse Name वाले कॉलम में क्लिक करें।
- अपना विवरण /पारिवारिक विवरण भरें।
- शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें।
- अपॉइंटमेंट लेकर पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) पर जाएँ।
- निर्धारित तिथि पर पासपोर्ट सेवा केंद मूल दस्तावेज साथ लेकर जायें।
- वहाँ दस्तावेज वेरिफाई किया जाता है।
- फिर पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है।
- पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट जारी किया जाता है, और स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदक के पते पर भेजा जाता है।
📌 महत्वपूर्ण बिंदु
- तलाक मामलों में और बदलाव के मामलों में आपको क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जाना होता है।
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