पासपोर्ट समर्पण के लिए आवेदन पासपोर्ट सेवा पोर्टल के द्वारा किये जा सकते है। हालाँकि कुछ मामलो में जैसे की राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट में इसके आवेदन सीधा पासपोर्ट कार्यालय में जाकर किए जा सकते है। ऐसे आवेदनों में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा उक्त आवेदक को सरेंडर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
समर्पण प्रमाणपत्र
पासपोर्ट समर्पण प्रमाण पत्र (सरेंडर सर्टिफिकेट) एक आधकारिक प्रमाण पत्र होता है जो मुख्यतः ऐसे आवेदकों या व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जिन्होंने भारतीय नागरिकता त्यागने और विदेशी नागरिकता अपनाने हेतु पासपोर्ट सरेंडर के लिए आवेदन करते है।
इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता अपनाने के अलावा समर्पण प्रमाण पत्र चाहता है तो वह भी इसके लिए आवेदन कर सकता है।
समर्पण प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों होती है?
भारत में दोहरी नागरिकता मान्य ना होने के चलते यदि कोई कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उक्त व्यक्ति को भारतीय नागरिकता त्यागनी होती है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को अपना पासपोर्ट भी समर्पण करना होता है, जिसके लिए वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
📝 सरेंडर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया
- 🌐ऑनलाइन आवेदन हेतु
- पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉगिन करे।
- Apply for Surrender Certificate विकल्प चुनें।
- पासपोर्ट नंबर, विदेशी नागरिकता की जानकारी, सरेंडर का कारण भरें।
- व्यक्तिगत विवरण और पारिवारिक विवरण भरें और फॉर्म सबमिट करें।
- फीस जमा करें:
- सरेंडर सर्टिफिकेट की फीस 500 रूपए है।
- क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) चुने और आवेदन तारीख निर्धारित करें।
- पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट जमा करने का काम क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) में होता है।
- RPO पर जाकर दस्तावेज़ जमा करें।
- 🧾आवश्यक दस्तावेज़
- भारतीय पासपोर्ट सरेंडर शुल्क की रसीद।
- पुराना भारतीय पासपोर्ट (फिजिकल और स्कैन कॉपी)
- विदेशी नागरिकता प्रमाणपत्र (Citizenship Certificate/Naturalization Certificate)
- नया विदेशी पासपोर्ट की कॉपी (यदि उपलब्ध हो)
📍नोट *
- राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट धारक जो अपना साधारण/राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट समर्पण करने को तैयार हैं उन्हें पासपोर्ट सरेंडर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया के लिए वह सीधा पासपोर्ट कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते है।
- पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट जमा करने का कार्य पासपोर्ट कार्यालय में नहीं किया जाता है यह प्रकिया क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) में होता है।
- पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार के पुलिस सत्यापन से नहीं गुजरना होता है।
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