खोया हुआ (Lost) पासपोर्ट
- यदि आपका पासपोर्ट कहीं खो गया है, या चोरी हो गया है तो इसको पुनः प्राप्त करने के लिए आपको पासपोर्ट का नवीकरण करना होता है। इसके लिए आप ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा वेबसाइट से आवेदन कर सकते है।
- पुनः आवेदन के लिए सबसे पहले आवेदक को कोर्ट से शपथ पत्र बनाना होता है, इसके साथ ही जिस क्षेत्र/स्थान में आपका पासपोर्ट खोया था उसके निकटतम पुलिस थाने में जाकर FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करवानी होती है।
- दर्ज की गई रिपोर्ट में पुलिस द्वारा एक GD नंबर लिखा जाता है, इसके बिना पासपोर्ट में FIR मान्य नहीं होती है।
- खोये हुए पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
खोए पासपोर्ट की पुनः आवेदन करने की प्रक्रिया
- खोये हुए पासपोर्ट के सन्दर्भ में कोर्ट से शपथ पात्र प्राप्त करके आप पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते है। इस प्रक्रिया के लिए आपके पास खोये हुए पासपोर्ट की कॉपी होना बेहद आवश्यक है।
- यदि आपके पास खोये हुए पासपोर्ट की कॉपी या विवरण उपलब्ध नहीं है तो इसकी जानकारी आप RPO (रीजनल पासपोर्ट ऑफिस) से प्राप्त कर सकते है।
RPO की नियुक्ति तिथि आप अपनी पासपोर्ट सेवा पोर्टल के लॉगिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। - यदि आपके पास यह लॉगिन नहीं है तो आप RPO की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा आप RPO से ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते है।
- खोये हुए पासपोर्ट के विवरण (पासपोर्ट नंबर) के बिना पासपोर्ट का नवीनीकरण करना मुश्किल है।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रकिया
- पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाए।
- पंजीकरण करें और खाता बनाए (यदि पहले से अकाउंट नहीं बना है)
- नवीकरण का चयन करके पासपोर्ट आवेदन फॉर्म भरें।
- शुल्क भुगतान के बाद नियुक्ति तिथि और अपने निकटतम पासपोर्ट कार्यालय चुनें।
- चयनित तारीख में सभी दस्तावेज लेकर पासपोर्ट कार्यालय जाए।
- पासपोर्ट कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज़ सत्यापन किया जाता है।
- आवेदन की फाइल एक बार पुलिस जाँच से पहले दस्तावेज जाँच के लिए RPO भेजी जाती है, कई बार RPO भी बुलाया जाता है।
- पुलिस सत्यापन के बाद रिपोर्ट क्लियर होने पर पासपोर्ट स्पीड पोस्ट द्वारा दिए गए पते पर भेज दिया जाता है।
अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेज़ निम्न होते हैं
- पुलिस रिपोर्ट।
- पासपोर्ट कॉपी (यदि उपलब्ध हो तो)
- आपके सभी मूल दस्तावेज।
- कृपया सभी दस्तावेज जानने के लिए दस्तावेज पर क्लिक करें।
खोये हुए पासपोर्ट की अतिरिक्त सरकारी शुल्क
- यदि आपके खोए हुए पासपोर्ट की वैधता सम्पत नहीं हुई थी तो उसमे पासपोर्ट शुल्क 3,000 रूपए लिया जाता है।
- यदि खाए हुए पासपोर्ट की वैधता पहले ही खत्म हो चुकी है, तो नया पासपोर्ट बनवाने के लिए सरकारी फीस 1,500 दी जाती है।
नोट*
खोया हुआ पासपोर्ट/क्षतिग्रस्त /3 साल से ज्यादा एक्सपायरी / व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन वाला पासपोर्ट कभी भी तत्काल श्रेणी में नहीं बनता। इन पासपोर्ट के लिए आवेदक को हमेशा नार्मल की श्रेणी से आवेदन करना होता है।
टिप्पणियाँ