🛂 पासपोर्ट में जन्म तिथि/स्थान बदलने की प्रक्रिया
पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसमें जन्मतिथि में बदलाव या सुधार की प्रकिया थोड़ा जटिल मानी जाती है क्योंकि पासपोर्ट जन्मतिथि बदलाव आसानी से नहीं करता है उसके कुछ नियम होते हैं।
भारत में पासपोर्ट में जन्मतिथि बदलने के नए नियम
- नाबालिग आवेदक के जन्मतिथि में बदलाव
- यदि आपका पहला पासपोर्ट नाबालिग अवस्था में जारी हुआ था तो आप उसमे वयस्क होने तक में सुधार किया जा सकता है. रिनुवल के समय आप चेंज कर सकते हैं
- यदि 15 साल से ऊपर नाबलिक का पासपोर्ट 10 साल के लिए बनता है तो उसमे सिर्फ 5 साल के अंदर में ही जन्मतिथि में सुधार किया जाता है।
- वयस्क आवेदक के जन्मतिथि में बदलाव
- यदि आपका पहला पासपोर्ट में गलत जन्मतिथि के साथ जारी हुआ था, तो आप इसे सुधारने के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन यह एक बार पासपोर्ट बनने के बाद 5 साल के अंदर ही आप आवेदन कर सकते हैं.
- 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे सभी व्यक्तियों को अपना जन्म प्रमाण पत्र आधिकारिक दस्तावेज के रूप में दिखाना अनिवार्य है ।
⚠️पासपोर्ट में जन्मतिथि बदलने के लिए आवेदन के प्रकार
- यदि आपके दस्तावेज़ में सही जन्मतिथि थी और पासपोर्ट में दस्तावेज़ वेरिफाई के समय गलती हो गई और पासपोर्ट में आपकी गलत जन्मतिथि छप गई, तो क्या करना चाहिए?
- तब आपको अपने पासपोर्ट को नवीनीकरण में डालना होगा और जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन करना होगा।इसके लिए आपको 5 साल के अंदर आवेदन करना होगा , इसके बाद सभी दस्तावेज और अपॉइंटमेंट लेकर पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। फिर पासपोर्ट ऑफिस आपके पहले दिए गए दस्तावेज़ को वेरिफाई करेगा और अपना रिकॉर्ड चेक करेगा। यदि आपके दस्तावेज़ में सही जन्मतिथि पाई जाती है, तो पासपोर्ट ऑफिस आपको सही जन्मतिथि के साथ नया पासपोर्ट जारी करेगा।
- यदि आपके पासपोर्ट बने हुए 5 साल हो गए हैं और उस समय आपने किसी दूसरे दस्तावेज़ के आधार पर पासपोर्ट बना लिया गया था, जिसमें गलत जन्मतिथि थी. और अभी सभी दस्तावेजों में सही जन्मतिथि है तो पासपोर्ट में सही करने के लिए क्या करना चाहिए?
- यदि आपने पासपोर्ट बनाते समय जन्मतिथि प्रमाणपत्र लगाया था, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वाले जन्मतिथि प्रमाणपत्र को निरस्त करना होगा और नया जन्म प्रमाणपत्र – नगरपालिका/राजपत्रित निकाय से जारी कराना होगा। इसके बाद, सभी दस्तावेज़ों में सही जन्मतिथि की जानकारी अपडेट करनी होगी, तब आप अपने पासपोर्ट में जन्म तिथि बदलाव के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
पासपोर्ट द्वारा सही जानकारी पाने पर आपको नया पासपोर्ट सही जन्मतिथि के साथ जारी किया जाएगा।
- यदि आपने पासपोर्ट बनाते समय जन्मतिथि प्रमाणपत्र लगाया था, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वाले जन्मतिथि प्रमाणपत्र को निरस्त करना होगा और नया जन्म प्रमाणपत्र – नगरपालिका/राजपत्रित निकाय से जारी कराना होगा। इसके बाद, सभी दस्तावेज़ों में सही जन्मतिथि की जानकारी अपडेट करनी होगी, तब आप अपने पासपोर्ट में जन्म तिथि बदलाव के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
- यदि आपके पासपोर्ट को बने हुए 5 साल से अधिक हो गया है तो उस स्थिति में और आप जन्मतिथि में बदलाव के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
📝ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पासपोर्ट में जन्मतिथि बदलने या सुधार के लिए पासपोर्ट को फिर से नवीनीकरण करना होता है .
- पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- पंजीकरण करें (यदि पहले से खाता नहीं है)
- लॉगिन करें।
- अपना विवरण /पारिवारिक विवरण भरें
- शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें।
- पासपोर्ट कार्यालय चुने अपॉइंटमेंट बुक करें।
- निर्धारित तिथि पर PSK जायें.और मूल दस्तावेज साथ लेकर जायें।
- PSK में दस्तावेज वेरिफाई किया जाता है।
- फिर पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है।
- फिर आवेदक को एक बार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) जाना होता है। वहाँ जाकर दस्तावेजों को फिर से जांच किया जाता है।
- जन्म तिथि या जन्म स्थान बदलने पर सामान्यतः पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है।
- सभी दस्तावेज़ सही पाए जाने पर नया पासपोर्ट जारी होगा जिसमें सही जन्म तिथि/स्थान दर्ज होगा।
- पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट जारी किया जाता है,और स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदक के पते पर भेजा जाता है।
📄पासपोर्ट में जन्मतिथि बदलने के दस्तावेज़
- नाबालिक बच्चों के लिए: जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल प्रमाणपत्र।( सही जन्मतिथि के साथ )
- वयस्कों के लिए: पैन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र , स्कूल प्रमाणपत्र।आदि।( जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है )
- शपथ पत्र - दस्तावेज में सुधार का कारण बताते हुए।
📌महत्वपूर्ण जानकारी
- पासपोर्ट में जन्मतिथि संशोधन प्रकिया लम्बी चलती है इसमें लगभग 30 से 40 दिन का समय लगता है।
- पासपोर्ट में किसी भी प्रकार का बदलाव तत्काल पासपोर्ट में नहीं होता है।
- 5 वर्षों के बाद जन्मतिथि में कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होता है।
- पासपोर्ट आवेदन में जन्मतिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होता है।
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