- यदि आप पर कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको पहले न्यायालय से अनुमति (NOC) लेनी होगी।
- Court Permission लेने के बाद ही आप पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि न्यायालय ने विदेश यात्रा पर रोक लगाई है, तो पासपोर्ट जारी नहीं होता है ।
📝पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- यदि अपने न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर ली है, तो आप सामान्य प्रक्रिया के अनुसार Court Order के साथ आप "Reissue of Passport" के तहत आवेदन भर सकते हैं
- पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- पंजीकरण करें (यदि पहले से खाता नहीं है)
- लॉगिन करें।
- अपना विवरण /पारिवारिक विवरण भरें
- शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें।
- पासपोर्ट कार्यालय चुने अपॉइंटमेंट बुक करें।
- निर्धारित तिथि पर PSK जायें.और मूल दस्तावेज साथ लेकर जायें।
- PSK में दस्तावेज वेरिफाई किया जाता है।
- फिर पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है सामान्यतः पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है।
- फिर आवेदक को एक बार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) जाना होता है। वहाँ जाकर दस्तावेजों को फिर से जांच किया जाता है. RPO जाँच के बाद ही आपका पासपोर्ट जारी किया जाता है।
- सही पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेज जाँच के बाद पासपोर्ट जारी किया जाता है,और स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदक के पते पर भेजा जाता है।
📄पासपोर्ट में जन्मतिथि बदलने के दस्तावेज़
- न्यायालय से NOC
- कोर्ट आर्डर प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र (आधार कार्ड ,जन्म प्रमाण पत्र ,वोटर आईडी )
- जन्म प्रमाण के रूप में (जन्मप्रमाण पत्र। पैन कार्ड /ड्राइविंग लाइंसेंस )
- शैक्षिक योग्यता (स्कूल प्रमाण पत्र )
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