यदि पिता विदेश में रहते हैं, तो नाबालिग के पासपोर्ट के लिए पिता को SON सर्टिफिकेट (SON Certificate) और Annexure D प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है.
यह प्रमाणपत्र उस अभिभावक (पिता) द्वारा दिया जाता है जो विदेश में रह रहे हैं और जिसे भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास (Embassy/Consulate) से प्रमाणित करवाना होता है।
इसमें पिता यह घोषणा करते हैं कि उन्हें बच्चे के पासपोर्ट जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
SON Certificate और Annexure D के साथ पिता के पासपोर्ट की प्रति (कॉपी) संलग्न कर, पिता द्वारा इसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भारत भेजना होता है।
फिर माँ भारत में रहते हुए उन दस्तावेजों के साथ Annexure-C (सहमति शपथपत्र) जमा कर सकती हैं, जिसमें पिता के विदेश में होने का उल्लेख किया जाता है। इसमें वह यह घोषित करती हैं कि पिता विदेश में हैं और वह बच्चे के पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए आवेदन कर रही है।
नाबालिग आवेदकों के लिए, दस्तावेजों को माता-पिता द्वारा सत्यापित किया जाता है,आवेदन सत्यापन और पुलिस सत्यापन के बाद नाबालिग को पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है.
सभी आवश्यक Annexure C,D और दस्तावेज़ पूरे होने पर नाबालिग का पासपोर्ट सामान्य प्रक्रिया के तहत जारी किया जाता है।
तत्काल सेवा में नाबालिक पासपोर्ट के लिए माता व पिता दोनों की उपस्तिथि और सहमति के अनुसार पूरी की जाती है ,उसके लिए माता व पिता दोनों का पासपोर्ट वैध होना आवशयक होता है।
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