नाबालिग बच्चों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज
हाँ , भारत में नाबालिग बच्चों (18 वर्ष से कम आयु) के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.
- सामान्यतः पासपोर्ट बनाने पर बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट(जन्मतिथि प्रमाण के लिए )
- पते का प्रमाण के लिए आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो। )
- वर्तमान पते का प्रमाण (माता-पिता या अभिभावकों का) आधार /वोटर कार्ड
- माता-पिता दोनों का वैध पासपोर्ट.(दोनों में से किसी एक का भी पासपोर्ट होना अनिवार्य है। )
- Annexure 'D' फॉर्म (माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित – जिसमें वे पासपोर्ट के लिए सहमति देते हैं।)
- Annexure 'C' फॉर्म (यदि माता-पिता में से एक अनुपस्थित हो .)
मामले के प्रकार के आधार पर अतिरिक्त दस्तावेज़
- एकल अभिभावक / तलाकशुदा / अलग हो चुके अभिभावक
- नाबालिग की कस्टडी दस्तावेज
- Annexure 'C' घोषणा पत्र (यदि माता-पिता में से एक अनुपस्थित हो या हिरासत का मामला हो तो यह आवश्यक है.)
- गोद लिया बच्चा
- एडॉप्शन पेपर (यदि बच्चा गोद लिया गया है)
- बच्चे की कस्टडी किसी एक के पास हो.
- बच्चे के कस्टडी दस्तावेज
- कोर्ट का लिखित घोषणापत्र
- माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु होने पर
- यदि माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, तो माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए .
- एक अभिभावक की सहमति न देने पर
- Annexure 'C फॉर्म घोषणा पत्र के रूप में
- एक अभिभावक की सहमति नहीं देने पर दिया जाने वाला कोर्ट का घोषणापत्र (तलाक/अलगाव के मामलों में)
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