तिब्बती लोग भारतीय पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करें?

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तिब्बती शरणार्थी की पासपोर्ट बनाने की प्रकिया

🌍 भारत में रहने वाले तिब्बती नागरिक (जो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं) कुछ शर्तों के तहत भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

✅ पात्रता नियम

  • नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के लागू होने से पहले भारत में जन्मे प्रत्येक तिब्बती और जिनके माता-पिता (टीआर) दोनों या उनमें से कोई एक 26/01/1950 और 01/07/1987 के बीच भारत में पैदा हुआ है, तो ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3(1)(बी) के तहत जन्म से भारतीय नागरिक माना जाता है।
  • नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के लागू होने के बाद जन्मे तिब्बती पासपोर्ट के लिए पात्र हो सकते हैं लेकिन उनके माता-पिता या कोई एक माता-पिता 1950 से 1987 के बीच भारत में पैदा हुआ हो और दूसरा माता-पिता उसके जन्म के समय अवैध आप्रवासी न हो,तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 3(1)(c) के तहत जन्म से भारतीय नागरिक माना जाता है ।इसलिए, उसे भारत और विदेश – दोनों जगहों पर पासपोर्ट जारी करने का अधिकार है।

📑आवश्यक दस्तावेज़

  • तिब्बती शरणार्थी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या पहचान प्रमाण (IC) और उसकी वैधता का सबूत।
  • माता-पिता के दस्तावेज़।
  • आधार कार्ड, वोटर आईडी, पते और पहचान से जुड़े दस्तावेज़।
  • पैन कार्ड।
  • जन्म प्रमाण पत्र।
  • दसवीं प्रमाण पत्र।

🌐 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

💰 शुल्क

सामान्य श्रेणी में पासपोर्ट की शुल्क 1500 रूपए होती है।

📌 महत्वपूर्ण बिंदु

  • तिब्बती नागरिक का पासपोर्ट तत्काल श्रेणी में नहीं बनता है इसे केवल सामान्य श्रेणी के तहत ही बनाया जा सकता है।
Tibetan refugees
Last updated: August 26, 2025

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