तिब्बती शरणार्थी की पासपोर्ट बनाने की प्रकिया
🌍 भारत में रहने वाले तिब्बती नागरिक (जो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं) कुछ शर्तों के तहत भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
✅ पात्रता नियम
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के लागू होने से पहले भारत में जन्मे प्रत्येक तिब्बती और जिनके माता-पिता (टीआर) दोनों या उनमें से कोई एक 26/01/1950 और 01/07/1987 के बीच भारत में पैदा हुआ है, तो ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3(1)(बी) के तहत जन्म से भारतीय नागरिक माना जाता है।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के लागू होने के बाद जन्मे तिब्बती पासपोर्ट के लिए पात्र हो सकते हैं लेकिन उनके माता-पिता या कोई एक माता-पिता 1950 से 1987 के बीच भारत में पैदा हुआ हो और दूसरा माता-पिता उसके जन्म के समय अवैध आप्रवासी न हो,तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 3(1)(c) के तहत जन्म से भारतीय नागरिक माना जाता है ।इसलिए, उसे भारत और विदेश – दोनों जगहों पर पासपोर्ट जारी करने का अधिकार है।
📑आवश्यक दस्तावेज़
- तिब्बती शरणार्थी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या पहचान प्रमाण (IC) और उसकी वैधता का सबूत।
- माता-पिता के दस्तावेज़।
- आधार कार्ड, वोटर आईडी, पते और पहचान से जुड़े दस्तावेज़।
- पैन कार्ड।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- दसवीं प्रमाण पत्र।
🌐 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- पंजीकरण करें (यदि पहले से खाता नहीं है)
- लॉगिन करें।
- अपना विवरण /पारिवारिक विवरण भरें
- शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें।
- पासपोर्ट कार्यालय चुने अपॉइंटमेंट बुक करें।
- निर्धारित तिथि पर PSK जायें.और मूल दस्तावेज साथ लेकर जायें।
- PSK में दस्तावेज वेरिफाई किया जाता है।
- फिर पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है।
- फिर आवेदक को एक बार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) जाना होता है। वहाँ जाकर अपना IC (Identity Certificate) / RC (Registration Certificate) जमा करना होता हैं।
- पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट जारी किया जाता है,और स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदक के पते पर भेजा जाता है।
💰 शुल्क
सामान्य श्रेणी में पासपोर्ट की शुल्क 1500 रूपए होती है।
📌 महत्वपूर्ण बिंदु
- तिब्बती नागरिक का पासपोर्ट तत्काल श्रेणी में नहीं बनता है इसे केवल सामान्य श्रेणी के तहत ही बनाया जा सकता है।
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