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पासपोर्ट की पुरानी फाइल बंद करने की प्रकिया
यदि किसी कारणवश आपकी पासपोर्ट आवेदन फाइल रद्द हो जाती है या दस्तावेज़ों की कमी के कारण पासपोर्ट सेवा केंद्र में Hold हो जाती है, तो आप नया आवेदन फॉर्म भरने से पहले पुरानी फाइल को बंद करना आवश्यक होता है।
पासपोर्ट फाइल ऑनलाइन बंद करना संभव नहीं है। यह प्रक्रिया ऑफ़लाइन होती है।
इसके लिए आपको क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) जाना होता है।
पासपोर्ट सेवा पोर्टल से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की अपॉइंटमेंट डेट लेनी होती है।
जिस आवेदन को आप बंद करना चाहते हैं, उसके लिए तारीख निर्धारित करनी होती है।
अपॉइंटमेंट के दिन RPO जाकर आपको Closure Letter दिया जाता है।
Closure Letter मिलने के बाद आप फिर से नया पासपोर्ट आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
नया फॉर्म भरने की प्रक्रिया
सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाएं।
यदि आपके पास पहले से अकाउंट है, तो लॉगिन करें।
अगर नया अकाउंट बनाना है तो पंजीकरण करें।
Fresh Passport या Reissue of Passport विकल्प चुनें.
अपना विवरण /पारिवारिक विवरण भरें.
ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान करें।
नजदीकी पासपोर्ट कार्यालय/POPSK चुने ,अपॉइंटमेंट बुक करें।
निर्धारित तिथि पर मूल दस्तावेज साथ लेकर पासपोर्ट कार्यालय जायें।
PSK में बायोमेट्रिक और दस्तावेज वेरिफाई किया जाता है।
पासपोर्ट रिन्यू या जारी करते समय आपको पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होता है।
पुलिस वेरिफिकेशन के बाद यदि आपकी रिपोर्ट सकारात्मक होती ही तो तब पासपोर्ट जारी किया जाता है,और स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदक के पते पर भेजा जाता है।
सामान्य पासपोर्ट की प्रकिया में लगभग 15 से 25 दिन का समय लगता है।
क्लोज़र लेटर
पहचान प्रमाण, पता प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, वोटर ID,ड्राइविंग लाइसेंस )
जन्म प्रमाण के लिए (पैन कार्ड ,जन्म प्रमाणपत्र )
न्यूनतम 10 वीं का सर्टिफिकेट (यदि उपलब्ध हो तो )
विवाहिक स्तिथि में विवाह प्रमाण पत्र (यदि विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो Annexure J फॉर्म भर सकते हैं। )
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