पासपोर्ट में नाम या पता बदलवाने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
पासपोर्ट में नाम या पता बदलवाने के लिए जरुरी दस्तावेज
नाम बदलने के लिए दस्तावेज
- नाम परिवर्तन के लिए आपको दो समाचार पत्रों (1 राष्ट्रीय और 1 स्थानीय समाचार पत्र) में विज्ञापन के द्वारा सार्वजानिक सूचना देनी होती है।
- पहचान प्रमाण और पता प्रमाण (आधार, पैन कार्ड, वोटर ID, बैंक पासबुक आदि में नए नाम का प्रमाण।)
- वैवाहिक स्तिथि में विवाह प्रमाण पत्र (यदि न हो तो अपॉइंटमेंट वाले दिन पति-पत्नी को साथ आकर विवाह प्रमाण पत्र के बदले संयुक्त घोषणा (Annexure J) फॉर्म भर सकते हैं )
- जन्म प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र /पैन कार्ड )
- शैक्षिक योग्यता (न्यूनतम 10 वीं प्रमाणपत्र )
- पुराना पासपोर्ट
पता बदलने के लिए दस्तावेज
- पुराना पासपोर्ट
- पहचान प्रमाण और पता प्रमाण (आधार, पैन कार्ड, वोटर ID, बैंक पासबुक/ड्राइविंग लाइसेंस आदि में नए नाम का प्रमाण।)
- जन्म प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र /पैन कार्ड/ 10 वीं प्रमाणपत्र )
- शैक्षिक योग्यता (न्यूनतम 10 वीं प्रमाणपत्र )
नोट*
- पासपोर्ट में किसी भी प्रकार से परिवर्तन के लिए आपको पासपोर्ट का नवीनकरण करना होता है , आप सामान्य पासपोर्ट के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- पासपोर्ट में किसी भी प्रकार का बदलाव तत्काल नहीं होता है।
- प्रश्न 1. मैं शादी या तलाक के बाद अपने पासपोर्ट में अपना नाम कैसे बदल सकता हूँ?
उत्तर : शादी या तलाक के पश्चात् पासपोर्ट में नाम परिवर्तन करवाने के लिए पासपोर्ट का नवीनकरण (Reissue) आवश्यक होता है।
यदि आवेदक का नाम परिवर्तन हो चुका है, तो उसे दो समाचार पत्रों (एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय) में नाम परिवर्तन संबंधी विज्ञापन प्रकाशित कर सार्वजनिक सूचना देनी आवश्यक होती है।
वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन होने पर -विवाह की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। (यदि विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अपॉइंटमेंट के दिन पति-पत्नी दोनों को उपस्थित होकर Annexure 'J' (संयुक्त घोषणा पत्र) जमा करना होगा)
यदि तलाक हो चुका है, तो आवेदक को डिवोर्स डिक्री/तलाक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- प्रश्न 2. क्या विवाह, तलाक या कानूनी नाम परिवर्तन के कारण नाम परिवर्तन के लिए कोई अलग प्रक्रिया है?
उत्तर: पासपोर्ट का नवीनकरण होता है नए जैसे प्रोसेस ही होता है बस डॉक्युमेंट अलग अलग लगते हैं पासपोर्ट में विवाह के बाद नाम परिवर्तन के लिए मैरिड सर्टिफिकेट लगता है और आधार पैन 10 वीं सर्टिफिकेट ओल्ड पासपोर्ट लगता है जबकि तलाक में डाइवोर्स की डिक्री लगती है डॉक्युमेंट के साथ जबकि कानूनी नाम परिवर्तन के लिए दो समाचार पत्रों (1 राष्ट्रीय और 1 स्थानीय समाचार पत्र) में विज्ञापन देना होगा और जो नाम आप चाहते हैं उसकी सार्वजानिक सूचना देनी होती है। और शैक्षिक योग्यता के लिए 10 वीं सर्टिफिकेट , पता और पहचान प्रमाण और DOB प्रूफ के डाक्यूमेंट्स (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ बर्थ सर्टिफिकेट)देना होता है ।
- प्रश्न 3. यदि मुझे अपने पासपोर्ट में अपनी पत्नी का नाम चेंज करना है तो मुझे क्या-क्या डॉक्युमनेट लगाना चाहिए ?
Answer :-इसके अलग अलग कैटेगरी हैं -
- नार्मल नाम चेंज गलत प्रिंट होने पर -यदि आपकी पत्नी का नाम गलत प्रिंट हो गया है तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले आपकी पत्नी का पासपोर्ट बना होना चाहिए और लेकिन उनके पासपोर्ट में हस्बैंड नाम ऐड होना चाहिए तभी आपका नाम चेंज हो सकता है.
- डाइवोर्स के बाद remarriage नाम चेंज- यदि आपका डाइवोर्स हो गया है और अपने दुबारा शादी कर ली है तो आपको सबसे पहले पासपोर्ट को रिनुवल करना होगा और डॉक्युमनेट में डाइवोर्स की डिक्री होनी चाहिए और नई शादी के बाद पत्नी का नाम ऐड के लिए मैरिड सैर्टीफिकेटे होना चाहिए.
- पहली पत्नी डेथ/ सेपरेट के बाद Remarriage नाम चेंज -यदि आपकी पत्नी की डैथ हो गयी है या आप दोनों सेपरेट हो गए हैं और अपने दुबारा शादी कर ली है तो आपको पासपोर्ट रिनुवल के समय डॉक्युमनेट में पहली पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट और और नई पत्नी के साथ मैरिड सैर्टीफिकेटे चाहिए होता है.
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