सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन से नियम लागू होते हैं?

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सरकारी कर्मचारियों में तीन तरह से पासपोर्ट बन सकते है।

  • पहला - आधिकारिक पासपोर्ट- जो सरकारी अधिकारियों के लिए बनता है सरकारी कार्य के लिए जो पासपोर्ट दिया जाता है वो सफ़ेद रंग का होता है।
  • दूसरा -राजनयिक पासपोर्ट, होता है -जो भारतीय डिप्लोमैट ,सांसद ,उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए बनता है जो मेहरून रंग का होता है।
  • और तीसरा व्यावसायिक यात्रा के लिए ,तो आप साधारण पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर कर सकते हैं। जो सामान्य नागरिकों के लिए साधारण पासपोर्ट बनता है जो नीले रंग का होता है.

सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम

  • साधारण पासपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के लिए है, उनको अपने विभाग से प्राप्त NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) बनाना होता है। इसके लिए आपको Annexure G या Annexure H फॉर्म भरना होगा।
  • और जो लोग उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी हैं, उन्हें अपने पहचान प्रमाण के रूप में Annexure A फॉर्म भरना पड़ता है। तब आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • जिसमे सारे ओरिजनल दस्तावेज चाहिए होते हैं सरकारी कर्मचारियों का पासपोर्ट पहले आता जबकि पुलिस वेरिफिकेशन बाद में किया जाता है।
  1. क्या मुझे व्यावसायिक यात्रा या सरकारी कार्य के लिए अलग पासपोर्ट की आवश्यकता है?

Answer :यदि आप अपने डिपार्टमेंट की तरफ से  सरकारी  कार्य के लिए जा रहे हैं तो आधिकारिक पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो   और यदि आप व्यावसायिक यात्रा  के लिए जा रहे हैं तो आप साधारण पासपोर्ट  के लिए अप्लाई कर कर सकते हैं।

Last updated: June 17, 2025

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