ईसीआर पासपोर्ट ऐसे व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता दसवीं से कम होती है या दसवीं पास नहीं की होती है। ईसीआर पासपोर्ट धारक को विदेश यात्रा से पूर्व उत्प्रवासन जांच आवश्यक होती है, जिसके बाद ही उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति होती है। यदि आपको भी पूर्व में ईसीआर पासपोर्ट जारी हुआ है तो आप उसको नॉन ईसीआर में बदलवा सकते है, जिससे आपको विदेश यात्रा से पूर्व उत्प्रवासन जांच से न गुजरना पड़े।
📌पासपोर्ट ECR से NON-ECR में नवीनीकरण
- पासपोर्ट को ईसीआर से नॉन ईसीआर में नवीनीकरण केवल वहीं व्यक्ति करवा सकता है जो निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूर्ण करता हो: -
- यदि आपने दसवीं की परीक्षा पास कर ली हो तो उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके आप अपने पासपोर्ट से ईसीआर हटवा सकते है।
- यदि आप पिछले तीन साल या उससे अधिक से विदेश में रह रहे है तो तो आप (यह अवधि एक बार या चरणों में हो सकती है) ईसीएनआर फॉर्म भरकर अपने पासपोर्ट को ईसीएनआर में तब्दील कर सकते है। (Form 16
- यदि आप पिछले वर्ष या उससे अधिक से भारत आयकर रिटर्न जमा कर रहे है, जो की 5 लाख या उससे अधिक का है तो इस अवस्था में भी आप ईसीआर से नॉन ईसीआर में नवीकरण करवा सकते है।
- 50 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्ति।
- सभी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी, उनके पति/पत्नी और आश्रित बच्चे।
- भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाली नर्स नर्सिंग प्रमाणपत्र लगा कर।
- सभी पेशेवर डिग्री धारक, उनके जीवनसाथी, और आश्रित बच्चे।
- नाविक, जिनके पास सतत निर्वहन प्रमाणपत्र (CDC) है, या समुद्री कैडेट/डेक कैडेट, जिन्होंने : -
- टी.एस. चाणक्य, मुंबई में तीन वर्षीय बी.एससी. नॉटिकल साइंस कोर्स की अंतिम परीक्षा पास की हो, और
- उन्होंने टी.एस. चाणक्य, टी.एस. रहमान, टी.एस. जवाहर, एमटीआई (एससीआई) या एनआईपीएम, चेन्नई जैसे किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से तीन महीने का प्री-सी प्रशिक्षण पूरा किया हो।
- यू.के., यू.एस.ए. या ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थायी आप्रवासन वीज़ा रखने वाले व्यक्ति।
1️⃣ ऑनलाइन आवेदन करने की प्रकिया
- पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉगिन करें.
- पासपोर्ट Re-issue को चुने।
- कारण में ईसीआर से नॉन ईसीआर का चयन करे।
2️⃣ फीस जमा करें
- समान्य आवेदन के तहत 36 पेज के पासपोर्ट के लिए आवेदक को 1,500 रूपए का शुल्क देना होगा।
3️⃣ अपॉइंटमेंट बुक करें
- नियुक्ति बुक करने हेतु नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) का चयन करे।
4️⃣ पीएसके जाए
- नियुक्ति तिथि के दिन अपने सभी मूल दस्तावेज एवं उनकी कॉपी अवश्य से लेकर जाए।
- यहाँ आपका बायोमेट्रिक की सहायता से सत्यापन किया जाएगा।
5️⃣ पुलिस वेरिफिकेशन.
- सफल पुलिस सत्यापन के बाद नया पासपोर्ट Non-ECR के साथ जारी होगा।
6️⃣ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जाए
- ECR से NON-ECR में नवीनीकरण करने पर आवेदक को अपने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में उपस्थित होना होता है जहाँ उनके दस्तावेज सत्यापित किए जाते है।
7️⃣ स्पीड पोस्ट
- सभी प्रक्रिया के बाद पासपोर्ट स्पीड पोस्ट द्वारा आपके पते पर भेज दिया जाता है, जो आपके पते पर पोस्टमैन द्वारा पहुंचाया जाता है।
- डिलीवरी के समय घर पर उपस्थित न होने पर आपका पासपोर्ट वापस आरपीओ (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय) भेज दिया जाता है।
📌महत्वपूर्ण नोट्स
- ईसीआर से नॉन ईसीआर नवीनीकरण पर आपके पासपोर्ट से ECR स्टैम्प हटा दिया जाता है।
- ईसीआर के स्थान पर आपके पासपोर्ट पर ईसीएनआर (उत्प्रवास जांच की आवश्यकता नहीं है) लिखा जाता है।
- ईसीआर से नॉन ईसीआर के नवीनीकरण तत्काल सेवा के अंतर्गत नहीं किए जाते।
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