यदि पासपोर्ट खो जाए या चोरी हो जाए तो सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन जा कर FIR दर्ज करनी होगी उसमे GD नंबर मिलेगा फिर आप पासपोर्ट को लॉस्ट में भरेंगे।
- यदि मेरा पासपोर्ट खो जाए तो क्या मुझे पुलिस रिपोर्ट दर्ज करानी होगी?
Answer :हाँ
- खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट को पुनः जारी करने की प्रक्रिया क्या है?
Answer : खोए पासपोर्ट को पुनः जारी करने के लिए के लिए सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन जा कर FIR दर्ज करनी होगी फिर पासपोर्ट को लॉस्ट पासपोर्ट में भरना होगा जिसमे पुराने पासपोर्ट की डिटेल्स जो आपके पास अविलबले होगा वो भरना होगा और अगर वैलिड पासपोर्ट रहा होगा तो 3000 फीस लगती है और एक्सपीरेड में 1500फीस पड़ती है।
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