- आपके पास पुराना पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए.
- पुलिस थाने से जो रिपोर्ट FIR लिखाई होगी वो GD नंबर के साथ चाहिए होगा.
- address proof और DOB प्रूफ के डाक्यूमेंट्स (जैसे आधार कार्ड /पैन कार्ड / birth सर्टिफिकेट आदि )होना चाहिए और मैरिड हैं तो मैरिड सर्टिफिकेट चाहिए होता है .
- ये सामान्य पासपोर्ट में ही नवीनीकरण होता है।
- खोया या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट कभी भी तत्काल नहीं होता है।
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