हाई स्कूल प्रमाण पत्र

Updated:
By: smita
Type: Required Document
  • नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र की जरूरत होती है।
  • हाई स्कूल प्रमाण पत्र में आपकी डेट ऑफ़ बर्थ /माता -पिता का नाम /नाम सब सही होना चाहिए
  • यदि आपके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में नाम/डेट ऑफ़ बर्थ गलत है लेकिन आपके 12 वीं के प्रमाण पत्र में सही या स्नातक प्रमाण पत्र में सही है तो आप 10 वीं न लगा के 12 वीं और स्नातक की डिग्री लगा सकते हैं।
  • बिना एजुकेशन का प्रमाण लगाए हुए आपका पासपोर्ट ईसीआर में बनता है।

पासपोर्ट उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म कैसे भरें

Updated:
By: smita

ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन के लिए सबसे जरूरी है पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर पंजीकरण। पंजीयन आप पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट से कर सकते है, जिसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है: - 

पासपोर्ट उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म

पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, जिसके लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होता है जो की कुछ इस प्रकार से है: -

पासपोर्ट के लिए न्यूज़पेपर में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया

Updated:
By: smita
  • पासपोर्ट में नाम परिवर्तन के लिए आवेदकों को एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके बाद ही उनके पासपोर्ट में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है।
  • नाम परिवर्तन के लिए आवेदकों को सबसे पहले अख़बार में एक सार्वजानिक सूचना देनी होती है, जिसे "नाम परिवर्तन की सार्वजानिक सूचना" (Public Notice of Name Change) कहा जाता है।
  • भारत सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि यदि आप विवाह, तलाक, धर्म परिवर्तन या किसी अन्य कारणों से अपना नाम बदलना चाहते हैं तो ऐसी सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

    पासपोर्ट ऑनलाइन नवीकरण कैसे करें ?

    Updated:
    By: smita

    पासपोर्ट नवीनीकरण कई स्थितियों में किया जा सकता है; यदि

    • पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने पर।
    • पासपोर्ट के खराब या क्षतिग्रस्त या खो जाने पर।
    • व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन।
    • नाम परिवर्तन करने पर।
    • जीवनसाथी का नाम जोड़ने पर।

    वैधता समाप्त होने पर 

    • यदि आपके पासपोर्ट की वैधता 3 वर्ष से अधिक समय पहले समाप्त हो गई या एक साल के भीतर खत्म होने वाली है तो आप अपने पासपोर्ट का नवीकरण करा सकते हैं उसके लिए आपको ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं।

    पासपोर्ट में ईसीआर और गैर-ईसीआर श्रेणी क्या है

    Updated:
    By: smita

    भारतीय व्यक्तियों को जारी किए गए पासपोर्ट में विभिन्न प्रकार के विवरण होते है। इन्ही विवरण के मध्य कई व्यक्तियों के पासपोर्ट में एक स्टाम्प देखने को मिलती है जिसे ईसीआर कहते है, वहीं कई व्यक्तियों के पासपोर्ट में ईसीएनआर की स्टाम्प दर्ज होती। तो क्या होता है ईसीआर और ईसीएनआर और क्या होता है इसका मतलब।

    तत्काल पासपोर्ट सेवा /सामान्य पासपोर्ट सेवा के तहत योग्य श्रेणियों की सूची

    Updated:
    By: smita

    अमूमन एक भारतीय पासपोर्ट का आवेदन सामान्य और तत्काल योजना के तहत किया जा सकता है। हालाँकि इन योजना के तहत आवेदन के लिए आपको कुछ पात्रता पूर्ण करनी होती है। भारतीय पासपोर्ट के आवेदन के लिए जरूरी कुछ शर्ते यहाँ साझा की गई है।

    नार्मल (सामान्य) श्रेणी के तहत आवेदन

    सामान्य योजना के अंतर्गत पासपोर्ट आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है: -

    विदेश यात्रा करते समय सावधानियां

    Updated:
    By: Expert

    विदेश यात्रा करते समय सावधानियां

    • सबसे पहले अपने पासपोर्ट और वीज़ा की वैधता जांचें
    • पासपोर्ट 1 साल या कम से कम 6 महीने तक वैध होना चाहिए। 6 महीने से कम वैध वाले पासपोर्ट पर वीजा नहीं लगता है।
    • वीज़ा नियम हर देश के अलग होते हैं समय से पहले ही आवेदन करना चाहिए।
    • एयरपोर्ट पर अपने सारे डॉक्युमनेट जाँच ले और ओरिजनल और फोटो कॉपी दोनों साथ में रखे।
    • पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, होटल बुकिंग, बीमा आदि की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखना चाहिए।
    • एक कॉपी ईमेल में और एक अपने परिवार के पास छोड़ना चाहिए।

    पासपोर्ट सेवा हेल्पलाइन नंबर

    Updated:
    By: Expert

    यदि आपके पासपोर्ट आवेदन में देरी, गलत जानकारी या अन्य समस्या है, तो आप नीचे दिए गए तरीकों से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

    पासपोर्ट में शिकायत दर्ज करने या पासपोर्ट की किसी भी प्रकार की जानकारी या सुझाव के लिए, पासपोर्ट द्वारा दिए गए राष्ट्रीय कॉल सेंटर - 1800 258 1800 पासपोर्ट सेवा टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं

    नागरिक सेवा कार्यकारी सहायता: सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और स्वचालित इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस (IVRS) सहायता: 24 घंटे।

    गोद लिए गए बच्चों के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें

    Updated:
    By: Expert
    • गोद लिए गए बच्चों को पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया सामान्य तरह के पासपोर्ट के जैसे होती हैं
    • पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है।
    • दस्तावेज में कोर्ट से बच्चे  का एडॉप्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए
    • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए.
    • गोद लेने वाले माता-पिता के पासपोर्ट की कॉपी होना चाहिए.फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट लेना होता है। तब पुलिस सत्यापन होती है और फिर पासपोर्ट by post घर आता है

    यदि मैं पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर अपना पासवर्ड भूल जाऊं तो उसे कैसे रीसेट कर सकता हूं?

    Updated:
    By: Expert

    यदि अगर  पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर अपना पासवर्ड भूल जाये तो  (Having Trouble Logging in ) वाले ऑप्शन में जा कर आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। और नया पासवर्ड बना सकते हैं।

    पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं?

    Updated:
    By: Expert

    भारत में चार प्रकार के पासपोर्ट बनते हैं .

    1. पहला सामान्य नागरिकों के लिए साधारण पासपोर्ट बनता है जो नीले रंग का होता है.
      • किसी भी उम्र का भारतीय नागरिक साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है।
      • इसकी वैधता वयस्क नागरिक का 10 साल होता है और नाबालिग का 5 साल होता है, वैधता खत्म होने पर दुबारा पासपोर्ट को रिन्यूवल करना होता है।

    सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन से नियम लागू होते हैं?

    Updated:
    By: Expert

    सरकारी कर्मचारियों में तीन तरह से पासपोर्ट बन सकते है।

    • पहला - आधिकारिक पासपोर्ट- जो सरकारी अधिकारियों के लिए बनता है सरकारी कार्य के लिए जो पासपोर्ट दिया जाता है वो सफ़ेद रंग का होता है।
    • दूसरा -राजनयिक पासपोर्ट, होता है -जो भारतीय डिप्लोमैट ,सांसद ,उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए बनता है जो मेहरून रंग का होता है।
    • और तीसरा व्यावसायिक यात्रा के लिए ,तो आप साधारण पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर कर सकते हैं। जो सामान्य नागरिकों के लिए साधारण पासपोर्ट बनता है जो नीले रंग का होता है.

    सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम

      यदि में अपना पासपोर्ट ECR से NON-ECR में रिनुवल कराना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए

      Updated:
      By: Expert

      ईसीआर पासपोर्ट ऐसे व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता दसवीं से कम होती है या दसवीं पास नहीं की होती है। ईसीआर पासपोर्ट धारक को विदेश यात्रा से पूर्व उत्प्रवासन जांच आवश्यक होती है, जिसके बाद ही उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति होती है। यदि आपको भी पूर्व में ईसीआर पासपोर्ट जारी हुआ है तो आप उसको नॉन ईसीआर में बदलवा सकते है, जिससे आपको विदेश यात्रा से पूर्व उत्प्रवासन जांच से न गुजरना पड़े।