नवजात शिशु या शिशु के लिए पासपोर्ट कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
- नवजात शिशु का पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया सामान्य वयस्कों जैसी होती है, बस दस्तावेज अलग होते हैं
- नवजात शिशु के पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना होता है ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद पासपोर्ट की सरकारी फीस काट कर पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट डेट लेनी होती है।
- नवजात शिशु की पासपोर्ट फीस 900 रूपए होती है।
- अपॉइंटमेंट के दिन सारे दस्तावेज ओरिजनल और फोटोकॉपी साथ ले जाने होते हैं
- नवजात शिशु के पासपोर्ट के लिए दस्तावेज बच्चे का आधार /बर्थ सर्टिफिकेट और माता -पिता दोनों का पासपोर्ट पहले से बना होना चाहिए।
- अपॉइंटमेंट के दिन बच्चे को भी पासपोर्ट कार्यालय ले जाना जरूरी होता है। साथ में माता- पिता का भी होना जरूरी होता है ,उस दिन माता -पिता दोनों को Annexure D फॉर्म भरना होता है. यदि माता-पिता में से कोई अनुपस्थित है साथ में Annexure "C" भरना जरुरी होता है।
- 0 -5 साल तक के बच्चों के लिए सफ़ेद बैकग्राउंड वाली फोटो होनी चाहिए (3 फोटो (4.5 x 3.5 cm)
- नवजात शिशु का पासपोर्ट की वैधता 5 साल तक होती है। उसके बाद आपको पासपोर्ट रिन्यूअल करना होता है।
- दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है , सामान्यतः माता -पिता दोनों के उपस्तिथि और पासपोर्ट होने पर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है लेकिन कुछ मामलों में पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर सकता है।
- फिर पासपोर्ट by Post घर आता है। इसमें 10से 15 दिन का समय लगता है।
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