- यदि पासपोर्ट खो जाए या चोरी हो जाए तो सबसे पहले आपको एक शपथ पत्र बनाना होता है फिर पुलिस स्टेशन जा कर FIR दर्ज करनी होगी उसमे GD नंबर मिलता है। और फिर आप अपने पासपोर्ट को लॉस्ट में भरेंगे।
- सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है ,फॉर्म रिन्यूअल में भरना होता है कभी भी दूसरा पासपोर्ट फ्रेश में नहीं भरा जाता है उसमे पुराने पासपोर्ट की डिटेल्स जो आपके पास अविलबले होगा, वो भरना होता है।
- अगर आपके पास पुराने पासपोर्ट की कुछ डिटेल्स नहीं है तो पहले आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाकर अपने पुराने पासपोर्ट की जानकारी निकालनी होती है फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है।
- वैलिड पासपोर्ट खोने पर 3000 फीस पड़ती है जबकि expire होने पर 1500 फीस पड़ती है।
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