नाबालिग
- नाबालिग आवेदकों के लिए, माता-पिता (ओं) के नाम पर वर्तमान पते प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- माता-पिता के पास पासपोर्ट होने की स्थिति में पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) में माता-पिता के पासपोर्ट की मूल और स्व-सत्यापित प्रतियां ले जाने की सलाह दी जाती है।
- नाबालिग आवेदकों के लिए, दस्तावेजों को माता-पिता द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।
- नाबालिग आवेदक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक गैर-ईसीआर के लिए पात्र है।
- नाबालिगों को केवल 36 पृष्ठों की पासपोर्ट पुस्तिका जारी की जाती है।
- माता-पिता के पास पासपोर्ट होने की स्थिति में पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) में माता-पिता के पासपोर्ट की मूल और स्व-सत्यापित प्रतियां ले जाने की सलाह दी जाती है।
- नाबालिग के लिए पासपोर्ट 5 वर्ष तक वैध होता है। 15 से 18 वर्ष की आयु वाले नाबालिग पासपोर्ट की वैधता 10 वर्ष तक रख सकते हैं।
नाबालिग पासपोर्ट आवेदन करने की निम्नलिखित प्रकिया है।
- नाबालिग के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आपको पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर आवेदन पत्र भरना होता है।
- अकाउंट बनाएं या लॉगिन करें।(यदि पहले से अकाउंट न हो )
- Minor (नाबालिग) का फॉर्म भरें।
- शुल्क जमा करें
- नजदीकी PSK (पासपोर्ट सेवा केंद्र) पर अपॉइंटमेंट बुक करें।
- निर्धारित तिथि वाले दिन आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज लेकर जायें Annexure D फॉर्म भरें.
- नाबालिग के साथ माता पिता उपस्थित होने चाहिए क्योंकि नाबालिग आवेदकों के लिए, दस्तावेजों को माता-पिता द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।
- यदि किसी कारणवश माता या पिता में से कोई भी एक नियुक्ति तिथि को उपस्थित नहीं हो पता है तो उस अवस्था में माता या पिता जो भी उपस्थित है को Annexure C और Annexure D फॉर्म को भरना होता है।
- पासपोर्ट कार्यालय में सत्यापन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन भेजा जाता है फिर स्पीड पोस्ट द्वारा पासपोर्ट आपके पते पर भेज दिया जाता है। (कुछ में पुलिस सत्यापन में नहीं किया जाता है।)
नाबालिग पासपोर्ट आवेदन की फीस
आयु श्रेणी | पासपोर्ट श्रेणी | शुल्क |
---|---|---|
नाबालिग (आयु 0 - 5 वर्ष) | सामान्य पासपोर्ट | 900 रुपये |
नाबालिग (उम्र 6-15 वर्ष) | सामान्य पासपोर्ट | 1000 रुपये |
नाबालिग (उम्र 15-18 वर्ष) | सामान्य पासपोर्ट | 1500 रुपये (यदि 10 वर्षों के लिए निर्माण कर रहे हैं) |
नोट : तत्काल पासपोर्ट में 2000 रुपये अतिरिक्त फीस होती है।
नाबालिग पासपोर्ट दस्तावेज
- जन्म प्रमाण पत्र
- पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड।
- माता-पिता के पासपोर्ट की प्रतियां।
- नाबालिग आवेदकों (4 वर्ष से कम आयु) के मामले में, सफेद पृष्ठभूमि के साथ हाल ही में खिंचवाया गया पासपोर्ट आकार का फोटो (4.5 X 3.5 सेमी).
- Annexure D (अभिभावक सहमति पत्र)
- Annexure C (यदि एकल अभिभावक हैं तो अनुलग्नक सी फॉर्म भरा जाता है।)
- तत्काल में माता पिता का दोनों का पहले से पासपोर्ट बना होना चाहिए .दोनों का पासपोर्ट होना अनिवार्य है।
- आवेदक के माता-पिता के पक्ष में बच्चे की कस्टडी दस्तावेज (यदि अभिभावक तलाकशुदा या अलग हो चुके हो। )
तलाक के मामले में नाबालिग के पासपोर्ट के लिए आवेदन
- यदि तलाक अभी भी अदालत में चल रहा है तो आवेदक के माता-पिता को बच्चे के अन्य माता-पिता की सहमति के बिना बच्चे के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन तभी कर सकते हैं जब कोर्ट से अनुमति मिली हो. या कोर्ट द्वारा घोषणा (घोषणापत्र) दिया गया हो , जिसमें बताया जाए कि दूसरे माता-पिता की सहमति क्यों नहीं ली जा सकी।
- तलाक के लंबित मामलों में, जहां बच्चे के साथ एकल माता-पिता पहले से ही काम कर रहे हैं / विदेश में रह रहे हैं, बच्चे को विदेश में अपने निरंतर रहने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। तब एकल माता-पिता को कोर्ट की अनुमति पेश करनी होगी,या कोर्ट द्वारा घोषणापत्र देना होगा।
एकल अलग माता-पिता के द्वारा नाबालिग के पासपोर्ट के लिए आवेदन
- एकल अभिभावक को नाबालिक का पासपोर्ट बनाने के लिए बच्चे की कस्टडी रखने वाले माता या पिता को कोर्ट से कस्टडी पेपर और घोषणापत्र
देना होता है। साथ में Annexure C के प्रारूप में घोषणा दी जाती है। - विवाहित माता-पिता के नाबालिक के मामले में, पिता/माता का नाम अन्य एकल माता-पिता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिनके पास बच्चे की कस्टडी है, भले ही उनके विवाह की स्थिति कुछ भी हो, जैसे तलाकशुदा, तलाक लंबित, अलग या परित्यक्त, अलग हो चुके माता-पिता से मिलने के अधिकार के साथ या उसके बिना। के द्वारा
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