एनआरआई(अनिवासी भारतीय)
- एनआरआई वह भारतीय नागरिक होता है जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो।
- 182 दिन (6 महीने से ज्यादा) विदेश में निवास करने वाले भारतीय नागरिक एनआरआई कहलाते हैं।
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उनका आवास या कार्यस्थल भारत के बाहर होता है।लेकिन उनकी नागरिकता भारतीय ही होती है, बस निवास विदेश में होता है।
एनआरआई भारतीय पासपोर्ट के लिए नवीनीकरण
यदि आप एनआरआई (अनिवासी भारतीय) हैं और भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन या नवीनीकरण करना चाहते हैं तो आपके लिए पासपोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है.
- सबसे पहले आपको अपने भारतीय दूतावासो /वाणिज्य दूतावास में सम्पर्क करना होता है भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में( अपने देश के ) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- NRI के रूप में पासपोर्ट आवेदन करते समय यह जरूर स्पष्ट करना होगा कि आप अनिवासी भारतीय हैं.
- ऑनलाइन पासपोर्ट फॉर्म भरकर आप भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
एनआरआई के लिए पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया
1. ऑनलाइन आवेदन करें
- दूतावास पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- पंजीकरण करें (यदि पहले से खाता नहीं है)
- लॉगिन करें।
2. फॉर्म में भरने योग्य जानकारी
- व्यक्तिगत जानकारी: नाम, जन्मतिथि, लिंग
- संपर्क जानकारी: ईमेल, मोबाइल नंबर
- पुराने पासपोर्ट की नंबर, जारी करने की तारीख, और आवेदन संख्या की जानकारी दें।
- पता: वर्तमान निवास देश का पता
- माता-पिता का विवरण
3. आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें.
- भारतीय नागरिकता प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र / पुराने पासपोर्ट की मूल कॉपी
- वर्तमान विदेश निवास प्रमाण: वीज़ा, निवास अनुमति (Residence Permit)
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड / पैन कार्ड / वोटर आईडी
- फोटो पासपोर्ट साइज हाल की फोटो
4. शुल्क का भुगतान
- आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
- एनआरआई के लिए शुल्क सामान्य नागरिक से अलग हो सकता है।
5.भारतीय दूतावासो /वाणिज्य दूतावास पर अपॉइंटमेंट
- अपॉइंटमेंट बुक करें और मूल दस्तावेज़ जांच के लिए भारतीय दूतावासो /वाणिज्य दूतावास जाएँ।
6. पुलिस सत्यापन
- विदेश में रहने वाले एनआरआई का सत्यापन भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास द्वारा किया जाता है।
7. पासपोर्ट प्राप्त करें
- सत्यापन के बाद पासपोर्ट जारी किया जाता है।
- पासपोर्ट आपके पोर्टल पर दिए गए पते या दूतावास से प्राप्त किया जा सकता है।
- पुलिस सत्यापन के बाद, पासपोर्ट 10-15 कार्यदिवसों में जारी किया जाता है।
📌 महत्वपूर्ण बिंदु
कोई भी नागरिक एक समय में दो नागरिकता एक साथ नहीं रख सकता है।
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