यदि आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों भिन्न है तो पासपोर्ट आवेदन पत्र में दोनों को पता दर्ज कर सकते है। हालाँकि दोनों का चुनाव करने से पूर्व यह अवश्य से ध्यान दे की आपके पास वर्तमान और स्थायी पता का प्रमाण होना बेहद आवश्यक है।
🏠वर्तमान पता (Current Address)
- जहाँ आप अभी रह रहे हैं (भले ही स्थायी न हो)
- उदाहरण: किराये का घर, हॉस्टल, पीजी, कंपनी का अस्थायी आवास आदि।
- इसके प्रमाण हेतु आप जमा कर सकते है किरायानामा, बैंक द्वारा जारी पासबुक की कॉपी आदि।
- पुलिस सत्यापन और पासपोर्ट डिलीवरी वर्तमान पते पर होती है।
- दोनों पतों पर से पासपोर्ट में केवल वर्तमान पता ही छापा जाता है।
🏠स्थायी पता (Permanent Address)
- स्थायी पता अमूमन आपका परिवारिक/मूल निवास स्थान होता है।
- इसके लिए आधार कार्ड /वोटर आईडी /बिजली/पानी का बिल /ड्राइविंग लाइंसेंस /रासन कार्ड/माता-पिता का पासपोर्ट आदि दस्तावेज लगा सकते हैं।
❓क्या मैं अपने स्थायी पते से भिन्न स्थान से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
उत्तर: हाँ, आप अपने स्थायी पते से भिन्न स्थान से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ़ दोनों होना चाहिए।
📝नोट *
जिस पते पर आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, उसी पते का विवरण देना चाहिए। गलत या झूठा पता देने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
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