नया पासपोर्ट बनाने या उसके नवीनीकरण के समय आवेदक को अपने पासपोर्ट आवेदन पत्र में एक आपातकालीन सम्पर्क को जोड़ना अति आवश्यक है। नाम के अनुरूप इस आपातकालीन नंबर का उपयोग भारतीय दूतावास या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा विषम परिस्थितियों में आपसे या आपके परिवार जनो से संपर्क करने के लिए किया जाता है। अतः आवेदक इस नंबर को बेहद ही सावधानी पूर्वक दर्ज करे, जिससे किसी भी विपरीत अवस्था में इस नंबर पर सम्पर्क किया जा सके। आवेदक इस नंबर को पासपोर्ट सेवा पोर्टल से नए पासपोर्ट के आवेदन या पुराने पासपोर्ट के नवीकरण के समय दर्ज या अपडेट कर सकते है।
पासपोर्ट में आपातकालीन संपर्क जोड़ना क्यूँ अनिवार्य है
- विदेश में किसी आपातकालीन स्थिति में फँस जाने पर इस आपातकालीन नंबर पर भारतीय दूतावास/दूतावास के द्वारा आपके परिवार जनो से सम्पर्क किया जा सकता है।
- पुलिस सत्यापन के समय यदि आवेदक का नंबर बंद आ रहा है या नेटवर्क के चलते सम्पर्क न हो पा रहा हो तब LIU (पुलिस) द्वारा आपसे इस आपतकालीन नंबर के द्वारा सम्पर्क किया जा सकता है।
- पासपोर्ट बनने की प्रक्रिया में रूकावट आने पर इस आपतकालीन नंबर से संपर्क किया जा सकता है।
- यदि कभी विदेश में आपका पासपोर्ट खो जाता है या आपके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो उस समय आपका आपातकालीन सम्पर्क काम आता है।
- यदि विदेश में आपका पासपोर्ट चोरी हो जाए या खो जाए तो तब भारतीय दूतावास के द्वारा आपके दिए गए इस आपातकालीन नंबर पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- विदेश यात्रा के समय यदि आपके साथ कोई जान-माल को कोई खतरा या मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तब उस समय भारतीय दूतावास आपके आपातकालीन संपर्क की मदद से आपके परिवार को तुरंत सूचित कर सकती है।
आपातकालीन नंबर जोड़ते समय ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण जानकारी
- आपातकालीन में ऐसे व्यक्ति का संपर्क जोड़े जो : -
- भारत या विदेश में रहने वाला आपके परिवार का सदस्य या करीबी दोस्त हो।
- उनका नंबर सुचारु रूप से संचालित हो।
- अनावश्यक नंबर ना बदलते हो।
- कॉल का तुरंत जवाब दे।
नोट*
ऐसे व्यक्ति का नंबर न डालें जो व्यक्ति आपके साथ यात्रा का साथी हो, जैसे (पति या पत्नी) या जो आपके साथ अक्सर विदेश यात्रा करते है। आपातकालीन स्थिति में दोनों व्यक्ति के बाहर रहने के कारण परिवारजनों को या भारतीय दूतावास द्वारा में सम्पर्क करने में कठिनाईया का सामना करना पड़ सकता है ।
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