नाबालिग के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
नाबालिग
- नाबालिग आवेदकों के लिए, माता-पिता (ओं) के नाम पर वर्तमान पते प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- माता-पिता के पास पासपोर्ट होने की स्थिति में पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) में माता-पिता के पासपोर्ट की मूल और स्व-सत्यापित प्रतियां ले जाने की सलाह दी जाती है।
- नाबालिग आवेदकों के लिए, दस्तावेजों को माता-पिता द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।
- नाबालिग आवेदक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक गैर-ईसीआर के लिए पात्र है।
- नाबालिगों को केवल 36 पृष्ठों की पासपोर्ट पुस्तिका जारी की जाती है।