सबसे पहले आपको पासपोर्ट की वेबसाइट पासपोर्ट सेवा पर लॉगिन करके फॉर्म को भरना होता है.
पासपोर्ट में नाम बदलवाने के लिए आपको दस्तावेज़ जैसे आपको दो समाचार पत्रों (1 राष्ट्रीय और 1 स्थानीय समाचार पत्र) में विज्ञापन देना होगा और जो नाम आप चाहते हैं वह लिखना होगा और 10 सर्टिफिकेट , address proof और DOB प्रूफ के डाक्यूमेंट्स (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ बर्थ सर्टिफिकेट) मैरिड सर्टिफिकेट और उसके के साथ पुराना पासपोर्ट चाहिए होगा
जबकि पता चेंज के लिए आपका केवल पुराना पासपोर्ट,10 सर्टिफिकेट address proof और DOB प्रूफ के डाक्यूमेंट्स (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ बर्थ सर्टिफिकेट) और मैरिड सर्टिफिकेट चाहिए होगा।
- मैं शादी या तलाक के बाद अपने पासपोर्ट में अपना नाम कैसे बदल सकता हूँ?
Answer :आप अपने पासपोर्ट को रिनुवलू कर सकते हैं शादी के बाद आप अपना नाम बदल सकते हैं या तलाक के बाद आप नाम बदल सकते हैं उसके लिए आपके पास डाइवोर्स सर्टिफिकेट की डिक्री होनी जरुरी है।
- क्या विवाह, तलाक या कानूनी नाम परिवर्तन के कारण नाम परिवर्तन के लिए कोई अलग प्रक्रिया है?
Answer:पासपोर्ट रिनुवल होता है नए जैसे प्रोसेस ही होता है बस डॉक्युमेंट अलग अलग लगते हैं पासपोर्ट में विवाह के बाद नाम परिवर्तन के लिए मैरिड सर्टिफिकेट लगता है और आधार पैन 10 सर्टिफिकेट ओल्ड पासपोर्ट लगता है जबकि तलाक में डाइवोर्स की डिक्री लगती है डॉक्युमेंट के साथ जबकि कानूनी नाम परिवर्तन के लिए दो समाचार पत्रों (1 राष्ट्रीय और 1 स्थानीय समाचार पत्र) में विज्ञापन देना होगा और जो नाम आप चाहते हैं वह लिखना होगा और 10 सर्टिफिकेट , address proof और DOB प्रूफ के डाक्यूमेंट्स (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ बर्थ सर्टिफिकेट) लगाना होगा।
- यदि मुझे अपने पासपोर्ट में अपनी पत्नी का नाम चेंज करना है तो मुझे क्या-क्या डॉक्युमनेट लगाना चाहिए ?
Answer :-इसके अलग अलग कैटेगरी हैं -
- नार्मल नाम चेंज गलत प्रिंट होने पर -यदि आपकी पत्नी का नाम गलत प्रिंट हो गया है तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले आपकी पत्नी का पासपोर्ट बना होना चाहिए और लेकिन उनके पासपोर्ट में हस्बैंड नाम ऐड होना चाहिए तभी आपका नाम चेंज हो सकता है.
- डाइवोर्स के बाद remarriage नाम चेंज- यदि आपका डाइवोर्स हो गया है और अपने दुबारा शादी कर ली है तो आपको सबसे पहले पासपोर्ट को रिनुवल करना होगा और डॉक्युमनेट में डाइवोर्स की डिक्री होनी चाहिए और नई शादी के बाद पत्नी का नाम ऐड के लिए मैरिड सैर्टीफिकेटे होना चाहिए.
- पहली पत्नी डेथ/ सेपरेट के बाद remarriage नाम चेंज -यदि आपकी पत्नी की डैथ हो गयी है या आप दोनों सेपरेट हो गए हैं और अपने दुबारा शादी कर ली है तो आपको पासपोर्ट रिनुवल के समय डॉक्युमनेट में पहली पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट और और नई पत्नी के साथ मैरिड सैर्टीफिकेटे चाहिए होता है .
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