पासपोर्ट ECR से NON-ECR में रिनुवल
- यदि आप तीन वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं (तीन वर्ष की अवधि या तो एक बार में या टूटी हुई हो सकती है) तो आप पासपोर्ट नवीकरण के समय ECNR फॉर्म भर कर जमा करना होता है। उसके लिए एक बार RPO (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ) में जाना होता है उसके बाद आपके पासपोर्ट NON -ECR में बनता है.
- यदि पासपोर्ट बनाते समय अपने दसवीं का सर्टिफिकेट नहीं लगाया और नवीकरण के समय आप दसवीं लगाना चाहते हैं तो आपका डिलीट ECR में नवीकरण होगा उसके लिए एक बार RPO (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ) में जाना होता है उसके बाद आपके पासपोर्ट NON -ECR में बनता है.
- यदि आप टैक्स पेयर हैं तो पिछले ३ साल की लगातार ITR होनी चाहिए . 7 लाख या उस से अधिक और साथ में (143 धारा फॉर्म ) होना चाहिए।
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