- भारत में पासपोर्ट की वैधता वयस्कों के लिए दस साल तो नाबालिगों के लिए 5 साल की होती है। पासपोर्ट का नवीनीकरण उसकी वैधता खत्म होने के लगभग एक साल या छह माह के भीतर कराना होता है। हालाँकि यदि किसी व्यक्ति के पासपोर्ट की वैधता समाप्त हुए काफी समय हो चूका है और उन्होंने इसका नवीनीकरण नहीं किया है तो वह भी इसका नवीनीकरण करवा सकते है।
- ऐसे व्यक्ति जिनके पासपोर्ट की वैधता समाप्त हुए काफी समय हो गया है तो ऐसे व्यक्ति सामान्य पासपोर्ट श्रेणी में अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करवा सकते है।
- नवीनीकरण के आवेदन पासपोर्ट सेवा पोर्टल से किए जा सकते है।
- आवेदन करते समय आपको जानकारी दर्ज करनी होती है की आपके पास पहले कोई पासपोर्ट है या नहीं।
- उस विकल्प का चयन करने के पश्चात पासपोर्ट नवीनीकरण की प्रक्रिया को प्रारम्भ कर सकते है।
- नवीनीकरण के लिए आवेदक को अपने समस्त दस्तावेज जैसे की पता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र (यदि हो) एवं अन्य होना जरूरी है।

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